Akshra Singh: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को क्यों करना पड़ा कोर्ट में सरेंडर? जानिए.. पूरा मामला Bihar Cabinet Meeting: पटना के बाद 'गंगा नदी' किनारे वाले इन शहरों में बनेंगे GANGA PATH, 83 KM सड़क निर्माण पर खर्च होंगे 9970 करोड़....नये बाइपास का होगा निर्माण Bihar News: शिवालय से जलाभिषेक कर लौट रहे कांवरिया की मौत, गांव में पसरा मातम Patna News: पटना के प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप Patna News: पटना के प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप Bihar Cabinet Meeting: 1 करोड़ में सरकारी नौकरी की संख्या कितनी होगी ? नीतीश सरकार ने दिया यह जवाब..... Bihar Crime News: अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या, 2 भाई गिरफ्तार Patna Crime News: पटना में ICICI बैंक मैनेजर की संदिग्ध हालात में मौत, बेउर इलाके से मिला शव; हत्या की आशंका Patna Crime News: पटना में ICICI बैंक मैनेजर की संदिग्ध हालात में मौत, बेउर इलाके से मिला शव; हत्या की आशंका Patna News: पटना की सड़कों पर लगे 'गुंडा राज' के पोस्टर, मोदी-नीतीश-सम्राट की तस्वीरें, कारोबारियों की हत्या का ब्यौरा
30-Jan-2025 10:01 PM
By First Bihar
patna: अतिथि शिक्षकों से जुड़ी अच्छी खबर पटना से आ रही है। जो अतिथि शिक्षकों के लिए राहतभरी खबर है। दरअसल अतिथि शिक्षकों को हटाने का जो आदेश सरकार ने दिया था उसे पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस आदेश के बाद अब अपने-अपने स्कूलों में ही गेस्ट टीचर तैनात रहेंगे।
पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की ओर से 30 मार्च 2024 को जारी आदेश को रद्द कर दिया है। यह कहा गया है कि सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना अतिथि शिक्षकों की सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता है।
दरअसल नौकरी से हटाए जाने के बाद सावित्री कुमारी, तपन कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, विशाल प्रसाद की ओर से पटना हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गयी थी। दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद पटना हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। कहा कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जारी अधिसूचना को कार्यकारी आदेश से समाप्त नहीं किया जा सकता।
बता दें कि 01 अप्रैल 2024 से बिहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का निर्देश सरकार की ओर से जारी किया गया था। जिसके बाद छपरा के प्लस-टू स्कूल में तैनात अतिथि शिक्षकों को बिना किसी नोटिस दिये सेवा से हटा दिया गया था। जबकि बिहार सरकार ने अस्थायी तौर पर इन्हें नियुक्त किया था। जब इन्हें सरकार ने हटाया तब नौकरी जाने के बाद अतिथि शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गेस्ट टीचर को बड़ी राहत दी है। अब अपने-अपने स्कूलों में गेस्ट टीचर तैनात रहेंगे।