ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR NEWS : BDO के ठिकानों पर निगरानी का छापा, सुरसंड से लेकर मोतिहारी आवास समेत कई जगह रेड Bihar Crime News: प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, दबंगों ने मां-बहन के साथ की मारपीट; सरपंच पर मर्डर का आरोप Bihar Rajya Sabha Election : पांचवीं सीट पर सियासी घमासान, उपेंद्र कुशवाहा और एडी सिंह आमने-सामने; RLM प्रमुख ने CM नीतीश कुमार से की मुलाकात बिहार में हत्या की सनसनीखेज वारदात: टुकड़ों में मिला युवक का शव, हत्या कर फेंकने की आशंका Bihar News : बिहार को मिला नया राज्यपाल, इस दिन सैयद अता हसनैन ले सकते हैं शपथ; शुरू हुई तैयारी Bihar News: गंगा में क्यों घट रहीं स्थानीय मछलियां? पटना विश्वविद्यालय के सर्वे में बड़ा खुलासा Bihar News: गंगा में क्यों घट रहीं स्थानीय मछलियां? पटना विश्वविद्यालय के सर्वे में बड़ा खुलासा Bihar School News : ‘गुरुजी का अलग टाइम टेबल’! गुटखे के साथ एंट्री, 8 बजे होती है क्लास की शुरुआत; शिक्षा विभाग के आदेश का उड़ रहा मखौल रेलवे का बड़ा तोहफा! अमृतसर–कटिहार–न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर चलेगी खास ट्रेन, देखिए नंबर और टाइमिंग Bihar News : अचानक लोकभवन पहुंचे नीतीश कुमार, क्या मुख्यमंत्री पद से देंगे इस्तीफा? बिहार की सियासत में तेज हुई चर्चा

Bihar School: स्कूली वाहनों पर बड़ी सख्ती, वरलोडिंग पर कटेगा मोटा चालान

Bihar School: बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने स्कूली वाहनों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. अब ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माना लगेगा

11-Apr-2025 08:06 AM

By First Bihar

Bihar School: बिहार में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। सूबे के अंदर अब स्कूल ऑटो में ओवरलोडिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर कठोर सजा का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि प्रसाशन के तरफ से जारी आदेश में क्या कहा गया है। 


दरअसल, सीएनजी ऑटो में अधिकतम 4 और बिक्रम ऑटो में 7 बच्चों को बैठाने की अनुमति होगी। तय सीमा से अधिक बच्चों को बैठाने पर चालकों पर प्रति अतिरिक्त बच्चे 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकेगी। इसको तय सीमा से अधिक बच्चों को बैठाने पर चालकों पर प्रति अतिरिक्त बच्चे 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकेगी। 


बच्चों की ढुलाई करने वाले चालकों को अब कई नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।  यदि ट्रैफिक पुलिस वाहन को रोकती है, तो चालकों को परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना अनिवार्य होगा। सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले वाहनों को ही बच्चों के परिवहन की अनुमति दी जाएगी।  वहीं, ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 


अब स्कूली सेवा में लगे सभी वाहनों को आगे और पीछे “ऑन-स्कूल ड्यूटी” का बोर्ड लगाना जरूरी होगा। यदि वाहन सामान्य सवारी ढोने लगे, तो चालक इस बोर्ड को हटा सकेंगे। साथ ही, अगर कोई बस स्कूल द्वारा किसी ऑपरेटर से किराए पर ली गई है, तो उस पर भी स्पष्ट रूप से “ऑन-स्कूल ड्यूटी” लिखा होना अनिवार्य होगा।