ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में नहीं थम रहा भूमि विवाद का मामला, सासाराम में जमीन के लिए हत्या बिहार दिवस 2026: डॉ. एन. विजयलक्ष्मी की भरतनाट्यम प्रस्तुति ने बांधा समां, शक्ति आराधना और देशभक्ति का अद्भुत संगम चैती छठ का तीसरा दिन: अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को व्रतियों ने दिया अर्घ्य, पटना के घाटों पर दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रोहतास को 480 करोड़ की सौगात: सीएम नीतीश बोले..बदल चुका है बिहार बिहार में ANTF और STF की बड़ी कार्रवाई: 80 लाख की हीरोइन के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार सबसे बड़े गुनाहगार पर एक्शन कब ? महिला MVI की गाड़ी पर सवार होकर वसूली करने वाला 'भतीजा' गया जेल, दफ्तर में भी बैठकर करता था अवैध काम रायफल से खूंटा ठोकाला! बर्थडे पार्टी में आर्केस्ट्रा गर्ल ने बंदूक लहराई, अश्लील गानों पर लगाए ठुमके – वीडियो वायरल BIHAR NEWS : सुनसान पहाड़ पर बिहार सरकार बनाएगी हाई सिक्योरिटी जेल, सम्राट चौधरी ने किया एलान 31 मार्च से पहले कर लें यह 5 काम, नहीं तो बाद में हो सकते है परेशान LALU YADAV : दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा झटका! लालू यादव की याचिका खारिज, रेलवे लैंड फॉर जॉब घोटाले में जांच जारी

Home / bihar / patna-news / BIHAR NEWS : जदयू MLC के बेटे ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजा...

BIHAR NEWS : जदयू MLC के बेटे ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजा गया बेऊर जेल

BIHAR NEWS : जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह के बेटे कन्हैया कुमार ने बुधवार को पटना कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कन्हैया पर अवैध बालू खनन का गंभीर आरोप है

20-Feb-2025 09:12 AM

By First Bihar

BIHAR NEWS : जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के एमएलसी राधाचरण साह के बेटे कन्हैया कुमार ने पटना की पीएमएलए विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेऊर जेल भेज दिया। बालू की काली कमाई से करोड़ों रुपये के मनीलॉन्ड्रिंग के मामले में पटना हाई कोर्ट से कन्हैया कुमार को नियमित जमानत मिली थी। 


वहीं, इसी जमानत पर आरोपी बेऊर जेल से मुक्त हुआ था। हाई कोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए अपराधिक अपील दायर की थी। शीर्ष अदालत ने जमानत रद्द करने का आदेश दिया था। जबकि,सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील पर सुनवाई करते हुए आरोपी की नियमित जमानत 13 फरवरी को रद्द कर दी थी और एक सप्ताह में कन्हैया कुमार को पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था।


जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पटना हाई कोर्ट से मिली नियमित जमानत पीएमएलए की धारा 45 के विपरित है, इसलिए जमानत निरस्त की जाती है। साथ ही इस मामले को सुनवाई के लिए वापस पटना हाई कोर्ट भेज दिया। बालू के अवैध धंधे से जुड़े आरोपी कन्हैया कुमार को ईडी ने 18 सितंबर 2024 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। 


इधर, ईडी का दावा है कि जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह के परिसर में छापेमारी के दौरान कई कागजात मिले थे। जिसमें आरोपी कन्हैया कुमार पर अपराध की आय को छिपाने और उससे खुद और परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर संपति खरीदने का आरोप है। आरोप के मुताबिक कन्हैया कुमार ने 17 करोड़ 26 लाख 85 हजार रुपये का इस्तेमाल मनाली में रिसॉट और स्कूल जैसी संपति में लगाया था। इसके लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करने का भी आरोप है।