ब्रेकिंग न्यूज़

पटना SSP की टीम में होंगे 'ऑपरेशन स्पेशलिस्ट' ! नक्सलियों-कुख्यातों पर काल बनकर किया है प्रहार...अब अपराधियों के लिए आफत बनेंगे ''अफसर हुसैन'' BIHAR: पागल कुत्ते ने 50 से अधिक लोगों को काटा, गुस्साए लोगों ने लाठी-डंडे से पीटकर मार डाला Bihar News: स्टेट हाइवे में तब्दील होगी बिहार की यह सड़क, इन 3 जिलों के लोगों को होगा विशेष लाभ मुंगेर में बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन, शॉर्ट सर्किट से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा Bihar News: बिहार के इस जिले में लगने जा रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खर्च होंगे ₹400 करोड़ कांग्रेस की दुर्गति: 'अल्लावरू' ऐसे औंधे मुंह गिरे, अब रैली कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे !....तो बक्सर में सुपर फ्लॉप रैली के नायक बन कर उभरे बिहार प्रभारी ? महिला डांसर को बंधक बनाकर सरेआम बेल्ट से पीटने का वीडियो वायरल, न्याय के लिए दर-दर भटक रही पीड़िता Patna News: कुछ ही घंटों की बारिश में राजधानी हुआ पानी-पानी, कई फ्लाइट्स हुईं लेट; यातायात जाम Bihar Politics: डिप्टी CM और ललन सिंह के क्षेत्र में जाकर प्रशांत किशोर ने की इन 5 मुद्दों पर चर्चा, तेजप्रताप की चुटकी लेते हुए चिराग पर भी बोले जहानाबाद विधानसभा : 'मैं फलां बाबू का सिपाही हूं’...'नीतीश' की पार्टी में नाम बेचू नेता सक्रिय ! जेडीयू टिकट की लाइन में खड़ा स्वघोषित नेता का सियासी ड्रामा

Jamin Dakhil Kharij: बिहार में जमीन सर्वे के बीच दाखिल-खारिज को लेकर आ गया नया आदेश, जमीन मालिकों की सबसे बड़ी टेंशन दूर

Jamin Dakhil Kharij: दाखिल खारिज में लिपिकीय या गणितीय त्रुटियों के कारण होने वाली परेशानियों का अब तुरंत समाधान होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिससे रैयतों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

  Jamin Dakhil Kharij

06-Mar-2025 11:34 AM

By KHUSHBOO GUPTA

Jamin Dakhil Kharij: बिहार में जमीन के दाखिल खारिज में लिपिकीय या गणितीय भूल वाले मामलों का अब तुरंत समाधान होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। समाहर्ता ने आदेश जारी कर शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। रैयतों को आवश्यक कागजात और साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। सुनवाई की प्रथम तिथि को ही सीओ सुधार करेंगे। इससे रैयतों को अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा और DCLR कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सचिव ने सभी समाहर्ताओं को निर्देश जारी कर दिए हैं।


अक्सर देखा जाता है कि छोटी-मोटी लिपिकीय या गणितीय गलतियों की वजह से अंचलाधिकारी दाखिल-खारिज के आवेदन खारिज कर देते हैं। ऐसे में मामला DCLR कोर्ट पहुंच जाता है। अब नए नियम के तहत, सुनवाई की पहली तारीख पर ही DCLR संबंधित CO को आदेश पारित करने का अधिकार देंगे। CO उसी समय गलती सुधार सकेंगे। रैयतों को जरूरी कागजात और सबूत पेश करने होंगे।


 इस नये नियम से जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें छोटी-छोटी गलतियों के लिए महीनों कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। CO स्तर पर ही समस्या का समाधान हो जाएगा, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी।