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बिना जमाबंदी वाली जमीन खरीदी तो पड़ सकता है पछताना..भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग ने दी ये सलाह

भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अगर विभाग की एडवाइजरी का पालन करते हुए आप जमीन खरीदते हैं तो आपके अपने घर का सपना खुशी-खुशी साकार होगा।

05-Mar-2025 09:12 AM

By First Bihar

Bihar News : हर किसी का सपना होता है कि एक अपना घर हो। इसके लिए जीवनभर की गाढ़ी कमाई लगाकर आप जमीन खरीदते हैं। लेकिन, जब यही जमीन आपकी छोटी-सी गलती या जानकारी के अभाव में गले की फांस बन जाती है तो पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं आता। इसीलिए भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की है। 


अगर विभाग की एडवाइजरी का पालन करते हुए आप जमीन खरीदते हैं तो आपके अपने घर का सपना खुशी-खुशी साकार होगा। जमीन खरीदने से पहले आप यह जरूर जांच लें कि जिससे आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, उसके नाम पर उक्त जमीन की जमाबंदी है या नहीं। इसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर जमाबंदी है तो उक्त व्यक्ति से आप जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा सकते हैं। अगर आप बिना जमाबंदी चेक किए प्लॉट खरीदते हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप आफत मोल ले रहे हैं। 


इसलिए विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि जमीन खरीदने से पहले यह देख लें कि जिस जमीन को आप खरीदने जा रहे हैं, उस जमीन विक्रेता के पास उसकी जमाबंदी हो। अगर जमाबंदी ऑनलाइन है तो जो खेसरा यानी की प्लॉट खरीदने जा रहे हैं उसका नंबर और पूरा रकबा भी उस ऑनलाइन जमाबंदी में दर्ज होना चाहिए। यह भी जांच लें कि विक्रेता के पास खुद के नाम से ऑनलाइन जमाबंदी है या नहीं। 


जब आप ऑनलाइन जमाबंदी की जांच करेंगे तो इससे जमीन के वास्तविक मालिक की जानकारी मिल जाएगी और आपकी मेहनत की कमाई सही जगह निवेश होगी। साथ ही, भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की आशंका भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर जमीन बेचने वाले के पास खुद के नाम पर जमाबंदी नहीं है तो यह जरूर देख लें कि क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति है। अगर इन बातों को ध्यान में रखकर जमीन खरीदते हैं तो अपना घर का आपका सपना साकार होगा और भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा।