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Bihar Voter List 2025: बिहार वोटर लिस्ट 2025 से कट गया नाम? जुड़वाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीका

Bihar Voter List 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी, 65 लाख से अधिक नाम हटे। जानें नाम जांचने और दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 1 सितंबर है।

Bihar Voter List 2025

01-Aug-2025 09:13 PM

By FIRST BIHAR

Bihar Voter List 2025: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। शुक्रवार को आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2025 जारी कर दी, जिसमें चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। इस बार करीब 65.64 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।


आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस बार 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं ने पुनरीक्षण प्रक्रिया में भाग लिया है, जबकि इससे पहले कुल मतदाता संख्या 7.89 करोड़ थी। सबसे अधिक नाम पटना, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिलों में हटाए गए हैं, जहां दो-दो लाख से अधिक नाम ड्राफ्ट से गायब हैं।


निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं का नाम सूची से हटा दिया गया है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा प्रदान की है। https://ceoelection.bihar.cov.in या https://voters.eci.gov.in पर जाएं। इसके बाद वेबसाइट पर जाकर अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें, फिर "SIR ड्राफ्ट 2025" विकल्प पर क्लिक करके अपना नाम खोजें।


यदि इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, तो अपने बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें। BLO के पास ड्राफ्ट लिस्ट की हार्ड कॉपी उपलब्ध होगी, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं। यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप फॉर्म 6 के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं। यह फॉर्म आप NVSP पोर्टल, NVSP ऐप या BLO के माध्यम से ऑफलाइन जमा कर सकते हैं।


आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी वैध पहचान पत्र ,1987 से 2003 के बीच जन्मे लोगों के लिए माता-पिता के दस्तावेज और जन्मस्थान का प्रमाण साथ में लगाएं। 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक राज्यभर के प्रखंड और नगर निकाय कार्यालयों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में दावा व आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा।


यदि फॉर्म भरने के बावजूद नाम सूची में नहीं जुड़ा, या किसी दस्तावेज की वैधता पर संदेह हो, तो मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO) या सहायक अधिकारी (ARO) से संपर्क करें। साथ ही, यह भी ध्यान दें कि 1 सितंबर के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वृद्ध, दिव्यांग या असहाय मतदाताओं की सुविधा के लिए BLO घर-घर जाकर फॉर्म भी एकत्रित कर सकते हैं।