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Bihar Teacher: छुट्टियों को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान, शिक्षकों में ख़ुशी की लहर; क्या है नया नियम?

Bihar Teacher: बिहार में शिक्षकों के लिए छुट्टी लेना अब हुआ आसान। नई गाइडलाइन 2025 के तहत ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर 10 तरह की छुट्टियों के लिए ऑनलाइन करें आवेदन। अब से मिलेंगी कई प्रकार की छुट्टियां।

27-Jun-2025 12:03 PM

By First Bihar

Bihar Teacher: बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए छुट्टी लेने की प्रक्रिया को अब पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी कर दिया है। अब प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल के जरिए 10 प्रकार की छुट्टियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।


शिक्षा विभाग के उप सचिव अमित कुमार पुष्पक ने इस बारे में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस नए सिस्टम को तत्काल लागू किया जाए। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जिलों में पहले की तरह अलग-अलग नियमों और पारदर्शिता की कमी से होने वाली परेशानियों को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके।


नए नियम के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशेष शिक्षक और विद्यालय अध्यापक इस ऑनलाइन प्रक्रिया का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि, स्थानीय निकायों (जैसे नगर परिषद या पंचायत) द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होगा।


शिक्षक अब 16 दिन की आकस्मिक छुट्टी, 180 दिन की मातृत्व/प्रसव अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, पितृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, आधे वेतन पर अवकाश, रूपांतरित अवकाश, असाधारण अवकाश और 180 दिन तक की अदेय अवकाश के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन सभी के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।


इसके अलावा छुट्टी स्वीकृति की प्रक्रिया को भी समयबद्ध और व्यवस्थित किया गया है। मातृत्व और पितृत अवकाश के लिए 7 दिन के अंदर फैसला लिया जाएगा, जबकि आधे वेतन पर अवकाश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। अदेय अवकाश को बाद में उपार्जित अवकाश से समायोजित किया जा सकेगा, लेकिन असाधारण अवकाश में वेतन नहीं मिलेगा।


शिक्षा विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि छुट्टियों के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके लिए एक ही समय में कई शिक्षकों को छुट्टी देने से बचा जाएगा। डीपीओ स्थापना सुभाष कुमार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब से कोई भी छुट्टी ऑफलाइन स्वीकृत नहीं होगी।