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Bihar RERA : बिहार रेरा ने प्रोजेक्ट निबंधन प्रक्रिया को बनाया आसान, अब ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे बिल्डर

बिहार रेरा ने प्रोजेक्ट निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाया। अब बिल्डर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सभी दस्तावेज़ आसानी से जमा कर सकते हैं। नई व्यवस्था 1 फ़रवरी, 2026 से लागू।

01-Feb-2026 01:15 PM

By First Bihar

Bihar RERA : भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार ने प्रोजेक्ट निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक नई ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की है। अब प्रोजेक्ट प्रमोटर रेरा बिहार के पोर्टल पर प्रत्येक कदम पर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और आवश्यक दस्तावेज़ एवं सूचनाओं को सही ढंग से जमा कर सकेंगे। नई व्यवस्था आज, 1 फ़रवरी, 2026 से लागू हो गई है।


इस नई प्रक्रिया के तहत आवेदन को विभिन्न खण्डों में बांटा गया है, जिनमें प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी, प्रोजेक्ट नक्शा, ज़मीन दस्तावेज़, वित्तीय विवरण और विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र शामिल हैं। आवेदन से पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ मौजूद हों, ताकि आवेदन भरते समय कोई कठिनाई न आए। आवेदन पूर्ण होने पर उसका ऑनलाइन सबमिशन और प्रिंटआउट प्राप्त करना भी संभव होगा।


नई प्रक्रिया लागू करने से पहले रेरा ने सभी बिल्डरों को ईमेल के माध्यम से जानकारी दी और उनके सुझाव मांगे। इसके बाद 28 जनवरी को नगर विकास एवं आवास विभाग, अग्निशमन विभाग, क्रेडाई बिहार, बीएआई और बिल्डरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। रेरा जांच आयुक्त श्री संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में बिल्डरों ने सुझाव दिए, जिन्हें ध्यान में रखते हुए आवेदन प्रारूप में आवश्यक सुधार किए गए ताकि प्रक्रिया सरल और सहज हो।


रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट निबंधन में समय कम करना और बिल्डरों को प्रोजेक्ट जल्दी शुरू करने में सहायता देना है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने के कई कदम उठाए गए हैं और यह नई व्यवस्था बिल्डरों और घर खरीदने वालों दोनों के हित में है।


सिंह ने यह भी कहा कि रेरा भविष्य में भी सुझावों के आधार पर प्रक्रिया में सुधार करता रहेगा। इच्छुक हितधारक अपने सुझाव रेरा बिहार के व्हाटसएप नंबर 9942116697 पर भेज सकते हैं। इस नई व्यवस्था से न केवल बिल्डरों के लिए आवेदन प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि घर खरीदने वालों को भी उनके हक का लाभ समय पर मिलेगा, जिससे रेरा अधिनियम का उद्देश्य पूरी तरह साकार होगा।