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03-Apr-2025 11:52 AM
By First Bihar
Bihar News: बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने हाल में 25 कमेटियों का गठन किया है. यह कमेटी 1 अप्रैल से प्रभावी हो गई हैं. भाजपा के तेजतर्रार विधायक पवन जायसवाल को कारा सुधार समिति का सभापति बनाया गया है. सभापति की जिम्मेदारी मिलते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया है.
ढाका से भाजपा विधायक पवन जायसवाल को विधानसभा की कारा सुधार समिति का सभापति बनाया गया है. कार्यकाल एक अप्रैल 2025 से 17वीं बिहार विधानसभा के कार्यकाल तक रहेगा। सभापति का दायित्व मिलते ही उन्होंने 2 अप्रैल को ही कार्यभार संभाल लिया है. सभापति, कारा सुधार समिति , बिहार विधान सभा के दायित्व निर्वहन के प्रथम दिन कार्यालय कक्ष में विधायक सह सदस्य प्रमोद सिन्हा, मोहम्मद अंजार नईमी,मीना कुमारी, श्यामबाबू यादव, राम विशुन सिंह और मुरारी प्रसाद गौतम मौजूद रहे.
कारा सुधार समिति के सभापति पवन जायसवाल ने पहले दिन ही समिति के सदस्यों के साथ सभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कारा सुधार से संबंधित विषयों पर गहनता से जानकारी प्राप्त की. साथ ही अधिकारियों से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है. जेल की व्यवस्था में सुधार कैसे हो, बंदियों के मानवाधिकार की रक्षा, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है.
कारा सुधार समिति राज्य के विभिन्न काराओं के लिए बजट आवंटन एवं उसके व्यय की सम्परीक्षा करेगी. कैदियों के कल्याण के लिए लागू योजनाओं तथा उनकी आजीविका एवं वहाँ आपूर्ति किए जाने वाली क्रय सामग्री की समीक्षा कर सकेगी. राज्य के काराओं के कैदियों की मनः स्थिति एवं उनके व्यवहार में सकारात्मक सोच को जागृत करने के लिए किये जाने वाले उपायों की समीक्षा कर सकेगी और सुझाव दे सकेगी। कारा में कैदियों की क्षमता, कारा के रख-रखाव एवं कैदियों की सुरक्षा का सम्परीक्षण कर सकेगी. कैदियों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं एवं पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था का सम्परीक्षण कर सकेगी .कैदियों के न्यूनतम मानवाधिकार की गारंटी कैसे मिले, उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार न हो, इसे सुनिश्चित करने का उपाय सुझा सकेगी. महिला कैदियों एवं बाल कैदियों के अधिकार एवं उनके शिकायतों का सम्परीक्षण कर सकेगी. राज्य की काराओं एवं बंदियों के लिए चलाए जा रहे सुधार कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकेगी.राज्य की काराओं में बंदियों से मुलाकातियों की व्यवस्था के संस्थागत स्वरूप की जाँच कर सकेगी एवं उसके सुधार हेतु अपनी अनुशंसा दे सकेगी. समिति अन्य ऐसे कृत्य कर सकेगी जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जा सकेंगे;