ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में 2025 में आधा हो गया क्राइम, पुलिस ने आंकड़े जारी कर किया दावा, 2024 में हुई घटनाओं की तुलना में इस साल बेहद कम वाकये हुए पूर्णिया में बिजली स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के नाम पर ठगी: भाजपा नेता के दो अकाउंट से उड़ाये 85 हजार रुपये Bihar Cabinet: 'मंगल पांडेय' के पास पटना से लेकर दिल्ली तक फ्लैट, सिर्फ 1 अकाउंट में एक करोड़ से अधिक जमा, भंडार में किलो के भाव से सोना-चांदी हिजाब विवाद: डॉ. नुसरत प्रवीण ने आज भी नहीं की नौकरी ज्वाइन, लास्ट डेट खत्म Bihar Cabinet: सम्राट चौधरी के पास कितनी है संपत्ति..साल के अंतिम दिन खुद बताया, रायफल-पिस्टल और भी बहुत कुछ.... Bihar Cabinet: साल के अंतिम दिन CM नीतीश ने घोषित की अपनी संपत्ति, नकद और बैंक में कितना रू है,जानें.... Bihar Police: मोतिहारी नगर निगम का वार्ड पार्षद पति फरार..SP ने 10 हजार रू का इनाम घोषित किया Bihar Transport News: बिहार में गाड़ियों की 'मैन्युअली फिटनेस जांच' पर रोक...कल से लागू होगी नई व्यवस्था, परिवहन मंत्रालय ने भेजा गाईडलाइन 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देगी सरकार, बोले सम्राट चौधरी..बिहार के युवा मजदूरी करने नहीं, सम्मानजनक रोजगार पाने जाएं बाहर Health Ministry : 100mg से अधिक निमेसुलाइड टैबलेट्स पर बैन, स्वास्थ्य मंत्रालय का अहम फैसला

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं को दी बड़ी राहत, वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़ा बड़ा अपडेट

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब मतदाता बिना दस्तावेज के भी गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं। बीएलओ जांच के बाद नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अंतिम तिथि 26 जुलाई निर्धारित की गई है।

Bihar Election 2025

06-Jul-2025 01:38 PM

By FIRST BIHAR

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। मतदाता अब कागजात के बगैर भी गणना प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्थानीय जांच या अन्य साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेंगे हालांकि अगर मतदाता आवश्यक दस्तावेज जमा करते हैं तो आसानी होगी। पहले 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज नहीं है उन्हें जन्मतिथि और जन्मस्थान से संबंधित दस्तावेज देने होंगे।


दरअसल, बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान अब बिना किसी दस्तावेज के भी वोटर्स अपना गणना पत्र आसानी से जमा करा सकेंगे। ऐसे वोटर्स का नाम मतदाता सूची के प्रारुप में शामिल कर लिया जाएगा हालांकि सत्यापन के दौरान जरूरी दस्तावेज बीएलओ के जरिए प्राप्त किया जाएगा। मतदाता 26 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मतदाताओं को गणना फॉर्म भरकर जमा करना होगा। 


बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा है कि मतदाता फिलहाल केवल गणना फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करा दें, उनका नाम वोटर लिस्ट के प्रारूप में शामिल कर लिया जाएगा। 2003 के बाद मतदाता बने लोग गणना फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर, अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर के साथ बीएलओ के पास निर्धारित समय से पहले जमा करा दें। गणना फॉर्म मिलते ही बीएलओ उसे तत्काल उसे ऑनलाइन अपलोड करेंगे। चुनाव आयोग के इस ताजा फैसले से मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है।