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06-Jul-2025 01:38 PM
By FIRST BIHAR
Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। मतदाता अब कागजात के बगैर भी गणना प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्थानीय जांच या अन्य साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेंगे हालांकि अगर मतदाता आवश्यक दस्तावेज जमा करते हैं तो आसानी होगी। पहले 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज नहीं है उन्हें जन्मतिथि और जन्मस्थान से संबंधित दस्तावेज देने होंगे।
दरअसल, बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान अब बिना किसी दस्तावेज के भी वोटर्स अपना गणना पत्र आसानी से जमा करा सकेंगे। ऐसे वोटर्स का नाम मतदाता सूची के प्रारुप में शामिल कर लिया जाएगा हालांकि सत्यापन के दौरान जरूरी दस्तावेज बीएलओ के जरिए प्राप्त किया जाएगा। मतदाता 26 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मतदाताओं को गणना फॉर्म भरकर जमा करना होगा।
बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा है कि मतदाता फिलहाल केवल गणना फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करा दें, उनका नाम वोटर लिस्ट के प्रारूप में शामिल कर लिया जाएगा। 2003 के बाद मतदाता बने लोग गणना फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर, अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर के साथ बीएलओ के पास निर्धारित समय से पहले जमा करा दें। गणना फॉर्म मिलते ही बीएलओ उसे तत्काल उसे ऑनलाइन अपलोड करेंगे। चुनाव आयोग के इस ताजा फैसले से मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है।