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MUZAFFARPUR: दो कुख्यात अपराधियों की 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट का सख्त आदेश

bihar

10-May-2025 10:43 PM

By First Bihar

MUZAFFARPUR: बिहार में अपराध पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई के तहत मुजफ्फरपुर जिले के दो कुख्यात अपराधियों राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर और बेगूसराय निवासी रणजय ओंकार की करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्ति जब्त की जाएगी। इस संबंध में सीजेएम कोर्ट ने 7 मई को आदेश जारी किया, जिसकी पुष्टि मुजफ्फरपुर एसएसपी सुशील कुमार ने की है।


क्या है मामला?

चुन्नू ठाकुर मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर इलाके का कुख्यात अपराधी है, जबकि रंजय ओंकार मूल रूप से बेगूसराय का रहने वाला है लेकिन उसने मुजफ्फरपुर में अपराध का साम्राज्य खड़ा कर रखा है। इन दोनों के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और अवैध कब्जे जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।


कितनी संपत्ति होगी जब्त?

अधिकारियों के अनुसार, दोनों की कुल 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जाएगी, जिसमें कई प्लॉट, लग्जरी गाड़ियाँ, बाइक और अन्य चल-अचल संपत्ति शामिल हैं।

चुन्नू ठाकुर के नाम पर: गन्नीपुर और वैशाली में कई प्लॉट (वैशाली में चुन्नू का ससुराल है) कुल 9 प्लॉट जब्त किए जाएंगे..

रंजय ओंकार के नाम पर: मिठनपुरा इलाके में कुल 61.09 डिसमिल जमीन, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है..6 गाड़ियाँ (3 बाइक और 3 लग्जरी कारें), जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रुपये है..


एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि कोर्ट आदेश के अनुसार अब जिला प्रशासन (डीएम) इन संपत्तियों को 'सरकारी संपत्ति' घोषित करेगा। इसके तहत: सभी संपत्तियों पर बोर्ड लगाकर सरकारी संपत्ति की घोषणा की जाएगी..जिला स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जो इन संपत्तियों की निगरानी करेंगे..


अगली 14 दिनों के भीतर कार्रवाई पूरी की जाएगी..यह कार्रवाई राज्य सरकार की अपराधियों की अवैध कमाई पर रोक लगाने की नीति का हिस्सा है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि अपराध से अर्जित संपत्ति अब सुरक्षित नहीं रहेगी और ऐसे अपराधियों पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता रहेगा। 


चुन्नू ठाकुर और रंजय ओंकार जैसे अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति की जब्ती सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि बिहार में अपराध पर कड़ा संदेश है। यह कार्रवाई राज्य भर में अन्य अपराधियों को भी चेतावनी देती है कि अब अवैध संपत्ति बनाना आसान नहीं होगा और कानून का शिकंजा कभी भी कस सकता है।