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MUZAFFARPUR: कुढ़नी कांड के दोषी को उम्र कैद की सजा, परिजनों ने कहा..फांसी के लिए खटखटायेंगे हाईकोर्ट का दरवाजा

मुजफ्फरपुर के चर्चित कुढ़नी कांड में दोषी रोहित सहनी को विशेष पोक्सो कोर्ट ने उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। परिजनों ने कहा- फांसी से कम सजा मंजूर नहीं, हाईकोर्ट जाएंगे।

बिहार

24-Sep-2025 02:47 PM

By MANOJ KUMAR

MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर जिले की चर्चित कुढ़नी कांड मामले में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कांड के आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गयी। इस चर्चित केस के मामले में स्पीडी ट्राइल के द्वारा पोक्सो कोर्ट की सब जज नूर सुल्ताना ने यह फैसला सुनाया। 


बता दें बीते दिनों ही घटना के 111 दिनों बाद आरोपी का दोष सिद्ध हुआ था। अब फैसला सुनाया गया है। इस फैसले पर पीड़िता के परिजनों का कहना है कि आरोपित को फांसी से कम सजा नहीं मंजूर नहीं है। इसके लिए हाईकोर्ट का वो रुख करेंगे। वही फैसला सामने आने के बाद आरोपित फफक फफक कर रोने लगा। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आज कुढ़नी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। 


कोर्ट के इस फैसले को सुनते ही दोषी रोहित सहनी रो पड़ा। वही पीड़िता की मां ने कहा कि इस फैसले से मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। जब दोषी को फांसी की सजा मिलती तो हमें संतुष्टि मिलती। लेकिन उसे उम्र कैद की सजा मिली है। फांसी के लिए हम आगे की कोर्ट का रुख करेंगे। वही डिफेंस के अधिवक्ता ने कहा कोर्ट के फैसले के स्वागत करते हैं। अगर परिजन हाईकोर्ट का रुख करेंगे तो हम आगे जायेगे।


इस मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट के अभियोजन अधिकारी ने बताया की कुढ़नी थाना क्षेत्र में बहुत ही निर्मम घटना को अंजाम दिया गया था।इस मामले में स्पीडी ट्राइल के माध्यम से सजा सुनाई गई है लगातार कोर्ट में अलग अलग कुल 13 लोगों का  बयान और अन्य मेडिकल टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध हो पाया था। आज कोर्ट ने आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई है और अर्थ दंड लगाया है। उम्मीद है इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार के मन में न्याय की उम्मीद बनी है। यह बहुत ही बड़ा और एतिहासिक फैसला है।


इस मामले में पीड़िता की मां ने कहा बेटी को आरोपी ने घर से उठाकर ले जाने के बाद घटना को अंजाम दिया था। हमे न्याय पर पूरा भरोसा था.. आज कोर्ट ने आजीवन उम्र कैद और अर्थ दंड लगाया है। इससे मेरी बच्ची को शांति नहीं मिलने वाली है। हम अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे। हमे फांसी से कम मंजूर नहीं है और जब तक फांसी नहीं मिलेगी तब तक हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे।