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लखीसराय DM मिथिलेश मिश्र का तबादला, ADM नीरज कुमार को मिला अतिरिक्त प्रभार

बिहार सरकार ने लखीसराय के जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। वहीं एडीएम नीरज कुमार को अगले आदेश तक डीएम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

07-Apr-2026 08:12 PM

By First Bihar

PATNA: 2011 बैच के आईएएस (IAS) और लखीसराय के जिलाधिकारी (DM) मिथिलेश मिश्र का तबादला कर दिया गया है। लखीसराय जिला पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, पटना में योगदान देने के लिए निदेशित किया गया है। 


वही लखीसराय के अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम) नीरज कुमार के अगले आदेश तक लखीसराय डीएम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के विशेष सचिव संजय कुमार ने बिहार के राज्यपाल के आदेश से चिट्ठी जारी की है। 


मिली जानकारी के अनुसार धान खरीद वर्ष 2025-26 में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर लखीसराय के जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। सहकारिता विभाग की प्रारंभिक जांच में गंभीर गड़बड़ियों की पुष्टि भी हुई थी। 


मामला लखीसराय जिले को निर्धारित लक्ष्य 47,235 मीट्रिक टन के अतिरिक्त मिले 8,000 मीट्रिक टन धान के आवंटन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस अतिरिक्त आवंटन के वितरण में विभागीय दिशा-निर्देशों और निर्धारित मानकों की अनदेखी की गई। जांच में पाया गया कि आवंटन न तो समानुपातिक था और न ही न्यायसंगत। कुछ समितियों को जरूरत से अधिक लक्ष्य दिया गया, जबकि कई समितियां पूरी तरह वंचित रह गईं।


जांच के दौरान यह भी सामने आया कि भंडारण क्षमता और समितियों के पूर्व प्रदर्शन जैसे अहम मानकों को नजरअंदाज किया गया। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता की कमी पाई गई, जिससे धान आवंटन की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो गया था। सहकारिता विभाग ने इस मामले में जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र से स्पष्टीकरण मांगा था, जिस पर उन्होंने 24 मार्च 2026 को जवाब प्रस्तुत किया। हालांकि विभागीय समीक्षा में यह स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि उनका जवाब अभिलेखीय तथ्यों से मेल नहीं खाता।


प्रारंभिक जांच के आधार पर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही, विभागीय निर्देशों की अवहेलना और पद के दुरुपयोग जैसे आरोप सामने आए हैं। ये आरोप अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली-1968 के तहत कदाचार की श्रेणी में आते हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार ने अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के तहत मिथिलेश मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया और आज उनका तबादला कर दिया गया। 


बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक पटना-15, दिनांकः 0.7/04/26 संख्या-1/पी0-1001 / 2026-सा.प्र. 6.2.4.8/ श्री मिथिलेश मिश्र, भा.प्र.से. (बी एचः 2011), जिला पदाधिकारी, लखीसराय को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान हेतु निदेशित किया जाता है। अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय को अगले आदेश तक जिला पदाधिकारी, लखीसराय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजय कुमार) सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक:-1/पी0-1001/2026-सा०प्र०-6.2.4.8/पटना-15, दिनांक 07/04/26

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन-03, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली/ कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले. एवं ह.), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/ मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना /संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित विभाग/संबंधित कार्यालय / संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना / भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई०टी० मैंनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु) / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 01 एवं 06. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 4/26 सरकार के विशेष सचिव ।