ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान ‘गुंडों के दम पर चल रही TMC’, गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला हर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्ज हर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्ज अब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेश अब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेश ‘देश में दो ही खलनायक- पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण’, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से गरमाई सियासत ‘देश में दो ही खलनायक- पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण’, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से गरमाई सियासत चोरनिया कांड में बड़ा एक्शन: SHO समेत पूरी टीम सस्पेंड, लापरवाही बरतने पर SSP ने की कार्रवाई

Home / bihar / Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने जारी की 2003 की वोटर लिस्ट, वेरिफिकेशन...

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने जारी की 2003 की वोटर लिस्ट, वेरिफिकेशन के लिए इन लोगों को नहीं देने होंगे कोई दस्तावेज

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने 2003 की मतदाता सूची को ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। इससे 4.96 करोड़ मतदाताओं को अब दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

01-Jul-2025 03:05 PM

By FIRST BIHAR

Bihar Election 2025: बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर छिड़े विवाद के बीच चुनाव आयोग ने वर्ष 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी मतदाता सूची को आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर सार्वजनिक कर दिया है। 


चुनाव आयोग की इस पहल से करीब 4.96 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में काफी सहूलियत मिलेगी। चुनाव आयोग द्वारा 24 जून 2025 को जारी निर्देश के अनुसार, अब यदि किसी मतदाता के पिता या माता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उस व्यक्ति को वेरिफिकेशन के लिए कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी।


आयोग के निर्देश के अनुसार, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सूची बीएलओ को हार्ड कॉपी में उपलब्ध हो और वेबसाइट पर भी सार्वजनिक रूप से मौजूद रहे, ताकि कोई भी मतदाता इसे गणना प्रपत्र  के साथ दस्तावेज प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सके।


इस नई व्यवस्था के तहत, जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें अब सिर्फ सूची से विवरण सत्यापित कर गणना फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इससे मतदाताओं और बीएलओ दोनों को प्रक्रिया में सरलता और पारदर्शिता मिलेगी।