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PM मोदी की माँ को गाली मामले में नौशाद को नहीं मिली अग्रिम जमानत, अब तक उसे नहीं पकड़ पाई पुलिस

प्रधानमंत्री मोदी की माँ को गाली देने के आरोपी मो. नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका दरभंगा कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने अगली सुनवाई 23 सितंबर को तय की और पुलिस को उसका आपराधिक इतिहास प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बिहार

09-Sep-2025 09:31 PM

By First Bihar

DARBHANGA: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को गाली देने के मामले में फरार मो. नौशाद को अग्रिम जमानत नहीं मिली। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत में इस पर सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 23 सितंबर तय की है।


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लोक अभियोजक और दरभंगा एसएसपी को निर्देश दिया कि मो. नौशाद का आपराधिक इतिहास जिले के सभी थानों से जुटाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए।गौरतलब है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मो. नौसाद ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी की माँ के खिलाफ अपशब्द कहा था। इस मामले में एक आरोपी रिजवी उर्फ राजा  को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मो. नौशाद अब भी फरार है। 


बता दें कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी को मां की गाली देने के मामले में पटना की अदालत में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत 4 लोगों के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज किया गया था। पटना हाई कोर्ट के वकील अवधेश कुमार पांडे ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5),61( 1)(2),62, 356, 351 और 353 के तहत मानहानि का मुकादमा दाखिल किया था।


परिवाद पत्र में राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश साहनी और मो. रिजवी उर्फ राजा को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अदालत में यह मुकदमा परिवाद पत्र संख्या 12873/2025 के रूप में दर्ज है। बता दें वोटर अधिकार यात्रा के मंच से दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई थी। जिसका वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रिजवी को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि मोहम्मद नौसाद पुलिस की गिरफ्त से फरार है। उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पायी है।