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VC के माध्यम से CM नीतीश की समीक्षा बैठक : सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने का आदेश

PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। संकल्प में आयोजित वीडियो कॉन

VC के माध्यम से CM नीतीश की समीक्षा बैठक : सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने का आदेश
Jitendra Vidyarthi
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PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। संकल्प में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए।


VC के माध्यम से CM नीतीश की समीक्षा बैठक : सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने का आदेश


समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने का निर्देश दिया। जिससे लोगों को और सुविधाएं मिल सके। लोगों की शिकायतों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया।


VC के माध्यम से CM नीतीश की समीक्षा बैठक : सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने का आदेश


अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में कानून के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण करें ताकि इसमें सुधार किया जा सके। शिकायतों का नियत अवधि में निराकरण हो, अपील का डिस्पोजल समय पर कराना सुनिश्चित करें। अन्य प्रचार माध्यमों के साथ-साथ लोक चौपाल के द्वारा इस कानून के संबंध में जानकारी दें। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने का निर्देश दिया।


VC के माध्यम से CM नीतीश की समीक्षा बैठक : सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने का आदेश


गौरतलब है कि 5 जून 2016 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की शुरुआत की गयी थी। लोगों की शिकायत के समाधान के लिए इस कानून को लाया गया था। सीएम नीतीश ने कहा कि राज्य में 60 प्रतिशत से अधिक क्राइम का कारण संपत्ति एवं भूमि विवाद है।


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लोक शिकायत निवारण कानून के तहत भूमि संबंधी समस्या, बिजली बिल, सड़क, पुल के रख-रखाव जैसे कई विषयों को समाहित किया गया है। अब लोग सड़क और पुल के सही ढंग से रख रखाव नहीं होने पर इस कानून के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिससे सड़क-पुलों का मेंटनेंस तो होगा ही साथ ही जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। 


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Jitendra Vidyarthi

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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