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NCP विधायकों की अयोग्यता मामले में स्पीकर ने सुनाया फैसला, जानिए.. अजित या शरद पवार गुट को मिली मान्यता

DESK: महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने NCP विधायकों की अयोग्यता मामले में अपना फैसला सुना दिया है। स्पीकर ने शरद पवार गुट को बड़ी झटका देते हुए अजित पवार गुट को

NCP विधायकों की अयोग्यता मामले में स्पीकर ने सुनाया फैसला, जानिए.. अजित या शरद पवार गुट को मिली मान्यता
Mukesh Srivastava
2 मिनट

DESK: महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने NCP विधायकों की अयोग्यता मामले में अपना फैसला सुना दिया है। स्पीकर ने शरद पवार गुट को बड़ी झटका देते हुए अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी बताया है।


स्पीकर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अजित पवार के पास 41 विधायकों का बहुमत है। अजित पवार के पास शरद पवार से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, इसलिए अजित पवार का गुट ही असली एनसीपी है। स्पीकर ने कहा कि एनसीपी में कोई फूट नहीं हुई है बल्कि सिर्फ गुट बने हैं। प्राथमिक स्तर पर पार्टी की संरचना, संविधान और विधिमंडल बल इन तीन तथ्यों पर फैसला दिया।


उन्होंने कहा कि 30 जून 2023 को एनसीपी में दो गुट निर्माण हुआ। 29 जून तक शरद पवार के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं था। राष्ट्रवादी के संविधान को लेकर कोई विवाद नहीं है। स्पीकर ने अपना फैसला सुनाते हुए अयोग्यता की याचिकाओं को रद्द कर दिया। उन्होंने सभी विधायकों को योग्य ठहराया है। इससे पहले बीते 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने भी अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी करार दिया था।