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पूर्व सांसद आनंद मोहन को फिर मिली पैरोल, 15 दिन के लिए सहरसा जेल से बाहर निकले आनंद मोहन, बेटे की सगाई में होंगे शामिल

SAHARSA: गोपालगंज के डीएम जी कृष्‍णैया हत्‍याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आनंद मोहन एक बार फिर पैरोल मिला है। इस बार भी इन्हें 15 दिनों के लिए पैरोल दिया गया

पूर्व सांसद आनंद मोहन को फिर मिली पैरोल, 15 दिन के लिए सहरसा जेल से बाहर निकले आनंद मोहन, बेटे की सगाई में होंगे शामिल
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

SAHARSA: गोपालगंज के डीएम जी कृष्‍णैया हत्‍याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आनंद मोहन एक बार फिर पैरोल मिला है। इस बार भी इन्हें 15 दिनों के लिए पैरोल दिया गया है। पिछली बार अपनी बेटी की शादी में जेल से बाहर आए थे। पूर्व सांसद आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आंनद की शादी के लिए 15 दिनों के पैरोल पर बाहर निकले हैं। 


चेतन आंनद पूर्व सांसद आनंद मोहन व लवली आनंद के बड़े बेटे हैं और राजद के शिवहर से विधायक है। उनकी शादी तीन मई और सगाई 24 अप्रैल को होने वाली है। 6 महीने में तीसरी बार जेल से बाहर आएं हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन को 15 दिनों के लिए पैरोल मिला है। आनंद मोहन इस साल लगातार दूसरी बार पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं। इससे पहले फरवरी महीने में बेटी सुरभि आनंद की शादी के लिए भी 15 दिनों का पैरोल मिला था। वहीं छः महीने में लगातार तीसरी बार पैरोल मिलने पर आनंद मोहन के समर्थकों में खुशी देखी जा रही है।


अब एक बार फिर से आनंद मोहन को 15 दिनों का पैरोल मिला है। मालूम हो कि, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद का 24 अप्रैल को बेटे की रिंग सेरेमनी होगी। ये बेहद खास पल होंगे। हालांकि, आनंद मोहन के बेटे की शादी 3 मई को उत्तराखंड में होनी है। इनके जेल से बाहर निकलने के बाद समर्थकों को भरोसा है कि, इनको जल्द ही रिहाई भी दी जा सकती है। फिलहाल बिहार में महागठबंधन की सरकार है, ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही आनंद मोहन की रिहाई हो जाएगी।


इससे पहले भी  फरवरी में आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की शादी के लिए उन्हें 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आने की अनुमति मिली थी। इसके बाद अब एक बार फिर से इन्हें 15 दिनों का पैरोल मिला है। आपको बताते चलें कि, पूर्व सांसद आनंद मोहन को 5 दिसंबर 1994 में डीएम कृष्णैया हत्याकांड में फांसी की सजा हुई थी। लंबे समय तक मुकदमा चला और आखिरकार उनकी फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदल गयी। तब से वे जेल में ही हैं।  


रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

RITESH HUNNY

FirstBihar संवाददाता