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शाहनवाज हुसैन, MLA शैलेंद्र समेत 4 को कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी, झूठे मुकदमे में 14 साल बाद आया फैसला, बोले शाहनवाज..सत्यमेव जयते

PATNA: एक झूठे मुकदमें में 14 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र समेत 4 लोगों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। कोर्ट

शाहनवाज हुसैन, MLA शैलेंद्र समेत 4 को कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी, झूठे मुकदमे में 14 साल बाद आया फैसला, बोले शाहनवाज..सत्यमेव जयते
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA: एक झूठे मुकदमें में 14 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र समेत 4 लोगों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद शाहनवाज हुसैन ने कहा सत्यमेव जयते। सत्य की जीत होती है। वही बिहपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। 


भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को अदालत से बड़ी राहत मिली है। एक झूठे मुकदमे में शाहनवाज हुसैन, बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र समेत चार को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने इनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को भी झूठा करार दिया है। पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन और विधायक ई. शैलेंद्र के साथ जो दो अन्य बरी हुए हैं, उनमें से एक हैं मंटू कुमार मोदी है जो कि दिव्यांग हैं और दूसरे व्यास मिश्र हैं। ये दोनों बिहपुर के झंडापुर के रहने वाले हैं।


दरअसल मामला 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। चुनाव में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहे तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अरशद फिरोज ने 15 मार्च 2009 को नवगछिया के झंडापुर में पेट्रोल पंप के पास स्थित एक पान की दुकान में शाहनवाज हुसैन और विधायक इंजीनियर शैलेंद्र की तस्वीरों का पोस्टर टंगे होने का केस दर्ज कराया था। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के इस मामले में पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन और विधायक ई. शैलेंद्र के साथ पान दुकानदार दिव्यांग मंटू कुमार मोदी और व्यास मिश्र को भी आरोपी बनाया गया था।


सोमवार को भागलपुर एसीजेएम एक की अदालत ने जो फैसला सुनाया उस पर शाहनवाज हुसैन के वकील भोला मंडल ने खुशी जाहिर की है। शाहनवाज हुसैन के वकील भोला मंडल ने कहा कि काफी देर बाद इंसाफ मिला है लेकिन बड़ी राहत महसूस हो रही है कि इस मामले के सभी आरोपी अदालत के द्वारा बरी कर दिए गए हैं। वकील भोला मंडल ने कहा कि अदालत ने केस को पूरी तरह झूठा माना है । सैयद शाहनवाज हुसैन के वकील ने कहा कि करीब 14 साल चले इस झूठे मुकदमे की वजह से हमारे मुवक्किल को धन, समय की बर्बादी का नुकसान झेलने के साथ अनावश्यक मानसिक परेशानी भी हुई।


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रिपोर्टर

VISHWAJIT ANAND

FirstBihar संवाददाता