Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक नए कानूनी मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफर अहमद की पीठ ने दिया। यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई है। अदालत यह तय करेगी कि यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। इस पर अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और उनके परिवार की संपत्ति उनके ज्ञात आय स्रोतों से अधिक है, जिसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जानी चाहिए। यह याचिका पिछले वर्ष 25 अप्रैल को दायर की गई थी। इस मामले में केंद्र सरकार, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), उत्तर प्रदेश पुलिस और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के निदेशक को भी पक्षकार बनाया गया है।
राहुल गांधी से जुड़ा एक अन्य मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें उन पर दोहरी नागरिकता रखने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास भारत के साथ-साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है, जबकि भारतीय कानून दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता।
कोर्ट ने पहले इस मामले को गंभीर बताते हुए जांच की आवश्यकता जताई थी और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह स्वयं या किसी जांच एजेंसी के माध्यम से मामले की सत्यता की जांच करे।

