ब्रेकिंग
तीन महीने से नहीं मिला वेतन, अचानक सदर अस्पताल के सुरक्षा गार्डों ने छोड़ी ड्यूटी; आश्वासन के बाद काम पर लौटेPatna PhD Protest : 19 दिन से अनशन, अब लोकभवन की ओर कूच! बैरिकेडिंग पर चढ़े PhD होल्डर्स,MLC चुनाव में बिगाड़ेंगे खेल बिहार में प्रमोशन घोटाला ! जांच में धरा गए DEO और RDDE, शिक्षा विभाग के दोनों अफसरों की प्रोन्नति रद्द, जानें पूरा मामला... बिहार में उफान पर नदियां: पटना से भागलपुर तक गंगा का जलस्तर बढ़ा, कई जिलों पर खतरा मंडराया; अलर्ट मोड में सरकारबिहार में 2030 तक 13 एयरपोर्ट से उड़ानें, दिल्ली-मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट; इन शहरों को मिलेगी कनेक्टिविटीतीन महीने से नहीं मिला वेतन, अचानक सदर अस्पताल के सुरक्षा गार्डों ने छोड़ी ड्यूटी; आश्वासन के बाद काम पर लौटेPatna PhD Protest : 19 दिन से अनशन, अब लोकभवन की ओर कूच! बैरिकेडिंग पर चढ़े PhD होल्डर्स,MLC चुनाव में बिगाड़ेंगे खेल बिहार में प्रमोशन घोटाला ! जांच में धरा गए DEO और RDDE, शिक्षा विभाग के दोनों अफसरों की प्रोन्नति रद्द, जानें पूरा मामला... बिहार में उफान पर नदियां: पटना से भागलपुर तक गंगा का जलस्तर बढ़ा, कई जिलों पर खतरा मंडराया; अलर्ट मोड में सरकारबिहार में 2030 तक 13 एयरपोर्ट से उड़ानें, दिल्ली-मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट; इन शहरों को मिलेगी कनेक्टिविटी

राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका हुई खारिज ; सजा रहेगी बरकरार

DESK : इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई निकल कर सामने आ रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के

राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका हुई खारिज ; सजा रहेगी बरकरार
Tejpratap
Tejpratap
3 मिनट

DESK : इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई निकल कर सामने आ रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज कर दिया है।  इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी की सजा बरक़रार रहेगी। ऐसे में अब उनकी संसद की सदस्यता भी फिलहाल वापस नहीं होगी। 


दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। इनको 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने  2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, इस फैसले के उन्हें जमानत मिल गई थी। हालांकि, इसके अगले दिन राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। जिसके बाद राहुल ने सूरत कोर्ट में फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।


इसके उपरांत राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई थी। इसके बाद 2 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद अब कोर्ट ने  राहुल गांधी की रिव्यू पिटीशन को ख़ारिज कर दिया है। ऐसे में मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रहेगी।


मालूम हो कि, अगर राहुल को आज राहत मिलती है तो इनकी सांसदी बहाल हो जाती लेकिन अब  ऐसा नहीं होता है तो फिर राहुल अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि, इनके पास  भी सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका है। राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को रद्द कर दी गई थी। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। इसके बाद लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम भी हटा दिया गया।  


आपको बताते चलें कि, राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा था कि-  सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।