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पंचायत प्रमुख के खिलाफ दोबारा नहीं लाया जा सकता अविश्वास प्रस्ताव, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

DESK: पंचायत प्रमुख को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में एक बार ही अविश्वास प्र

पंचायत प्रमुख के खिलाफ दोबारा नहीं लाया जा सकता अविश्वास प्रस्ताव, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

DESK: पंचायत प्रमुख को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पंचायत प्रमुख के खिलाफ दोबारा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 


बिहार में पंचायत चुनाव अगस्त में होने की संभावना जतायी जा रही है। इसे लेकर मंथन भी जारी है। इस बीच पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अब प्रखंड प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में महज एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रखंड प्रमुख के खिलाफ दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।


गौरतलब है कि बीते दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम के साथ  वर्चुअल मीटिंग की थी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने की थी। बैठक में अगस्त में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर बातचीत हुई और इसकी तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये गये।

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