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लॉकडाउन में कारोबार जगत को दी गई राहत, जीएसटी के ई-वे बिल के साथ डिजिटल सिग्नेचर में छूट

PATNA : कोरोना महामारी के कारण देशभर में लॉकडाउन चल रहा है लेकिन केंद्र सरकार ने जीएसटी के डिटेल को जमा करने में कारोबारियों को बड़ी छूट दी है. केंद्र सरकार की तरफ से ई-वे बिल

FirstBihar
Manish Kumar
2 मिनट

PATNA : कोरोना महामारी के कारण देशभर में लॉकडाउन चल रहा है लेकिन केंद्र सरकार ने जीएसटी के डिटेल को जमा करने में कारोबारियों को बड़ी छूट दी है. केंद्र सरकार की तरफ से ई-वे बिल की अवधि विस्तार के साथ-साथ डिजिटल सिग्नेचर से भी फिलहाल राहत दे दी गई है. कारोबारियों को मिली राहत का बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्वागत किया है. 

मोदी ने कहा कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को वर्ष 2018-19 की वार्षिक विवरणी दाखिल करने की समय सीमा पहले 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून और अब 30 सितंबर कर दिया गया है. वहीं, 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को वार्षिक विवरणी दाखिल करने से पहले ही मुक्त कर दिया गया था. 

इसके साथ ही वैसे व्यापारी जिनका अप्रैल माह में कारोबार शून्य रहा है वे कम्प्यूटर की जगह आधार आधारित अपने निबंधित मोबाइल से एसएमएस के जरिए अपनी विवरणी दाखिल कर सकेंगे.इसी प्रकार अन्तर राज्यीय व्यापार के लिए 24 मार्च से पहले निर्गत ई-वे बिल की वैघता जो 15 अप्रैल तक थी को 31 मई तक बढ़ा दी गई है. अब कारोबारी 24 मार्च तक जारी ई-वे बिल से 31मई तक माल मंगा सकते हैं.  कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित प्रतिष्ठानों को पहले विवरणी दाखिल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती थी, मगर लाॅकडाउन के मद्देनजर उन्हें अब बिना डिजिटल सिग्नेचर के विवरणी दाखिल करने की छूट दी गयी है. 

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