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बढ़ेगी DGP आरएस भट्टी की मुश्किलें ! 5 साल पुराने मामले में पटना हाईकोर्ट में तलब; जानिए क्या है पूरी बात

PATNA : बिहार के डीजीपी आर एस भट्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्य के डीजीपी को पटना हाई कोर्ट ने तलब किया है। इसके बाद अब आरएस भट्टी को पटना हाईकोर्ट ने डीजीपी बिहार को

बढ़ेगी DGP आरएस भट्टी की मुश्किलें ! 5 साल पुराने मामले में पटना हाईकोर्ट में तलब; जानिए क्या है पूरी बात
Tejpratap
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PATNA : बिहार के डीजीपी आर एस भट्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्य के डीजीपी को पटना हाई कोर्ट ने तलब किया है। इसके बाद अब आरएस भट्टी को पटना हाईकोर्ट ने डीजीपी बिहार को सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह मामला 3 साल पुराना बताया जा रहा है। जहां जमुई जिले के पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित है। जिसमें एक लोन देने के मामले में नियमों की अनदेखी की गई थी। न्यायालय में याचिका दायर किए जाने पर कार्रवाई का आदेश दिया गया था। लेकिन, कोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद अब कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को तलब किया है। 


मिली जानकारी के मुताबिक,पंजाब नेशनल बैंक से एक लोन देने के मामले में नियमों की अनदेखी को लेकर इस मामले में चंद्रिका सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा याचिका दायर कराई गई थी। जस्टिस पी बी बजनथ्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने चंद्रिका सिंह की ओर से दायर अवमानना वाद पर सुनवाई की। वादी के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि जमुई जिले में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा द्वारा नियमों की अनदेखी करके लोन दिया गया और पब्लिक के धन का दुरुपयोग किया गया। यह मामला 2018 का है। इसे लेकर वादी चंद्रिका सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर करके कार्रवाई की गुहार लगाई थी।


वहीं, इस मामले को लेकर अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि  ने बताया कि 2020 में कोर्ट के द्वारा इस मामले में आदेश पारित किया गया था जिसमें डीजीपी बिहार और पंजाब नेशनल बैंक को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। लेकिन 3 सालों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ खैरा थाने में घटना की फिर दर्ज कर खानापूर्ति की गई। कोर्ट ने पूछा कि तीन सालों में कार्रवाई क्यों नहीं की गई।


उधर ,कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख पर डीजीपी को स्वयं हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों नहीं आपका विरोध मानना की कार्रवाई की जाए। इसके बाद अब डीजीपी को कोर्ट ने तलब किया है। 

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Tejpratap

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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