ब्रेकिंग
खराब सड़क-पुल पर ठेकेदारों की खैर नहीं, 82 अधिकारियों की टीम करेगी जांचKISHANGANJ: ठाकुरगंज में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा: 4.04 लाख की निकासी पर घमासान, कागजों पर बनी सड़क, जमीन पर गायबकलंक कथा: भ्रष्ट DSP ने महिला मित्र के नाम पर 2025 में सिलीगुड़ी में खरीदा मकान, EOU ने आज ली तलाशी.....तेज प्रताप का बड़ा बयान: बिहार में फेल है शराबबंदी, इसलिए इस्तीफा देकर नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली Bihar Bhumi: बिहार में टोपोलैंड का भी होगा सर्वेक्षण, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बुलाई अहम बैठक; जिलों से मांगी रिपोर्टखराब सड़क-पुल पर ठेकेदारों की खैर नहीं, 82 अधिकारियों की टीम करेगी जांचKISHANGANJ: ठाकुरगंज में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा: 4.04 लाख की निकासी पर घमासान, कागजों पर बनी सड़क, जमीन पर गायबकलंक कथा: भ्रष्ट DSP ने महिला मित्र के नाम पर 2025 में सिलीगुड़ी में खरीदा मकान, EOU ने आज ली तलाशी.....तेज प्रताप का बड़ा बयान: बिहार में फेल है शराबबंदी, इसलिए इस्तीफा देकर नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली Bihar Bhumi: बिहार में टोपोलैंड का भी होगा सर्वेक्षण, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बुलाई अहम बैठक; जिलों से मांगी रिपोर्ट

मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा - पहले नहीं मिली कोई सजा, माफी नहीं मांगने के चलते घमंडी कहना गलत

मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जवाब दाखिल करते हुए दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में ज

मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा - पहले नहीं मिली कोई सजा, माफी नहीं मांगने के चलते घमंडी कहना गलत
Tejpratap
Tejpratap
3 मिनट

मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जवाब दाखिल करते हुए दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए  कहा कि, उनकी अपील सेशंस कोर्ट में लंबित है।  उसमें सफलता की संभावना है। इसलिए उनके दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। राहुल गांधी ने कहा है कि - पूर्णेश मोदी ने सीधे उनका बयान नहीं सुना था,इसलिए उनके मामले को एक अपवाद की तरह देख कर राहत दी है।


दरअसल, मोदी उपनाम मानहानि मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को जवाब दाखिल किया था। इसमें उन्होंने राहुल गांधी की याचिका खारिज करने की मांग की थी। इसके बाद अब इस मामले में राहुल गांधी ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक की मांग की है। इस पुरे मामले पर 4 अगस्त को सुनवाई होनी है। 


पूर्णेश मोदी ने कहा है कि-  राहुल गांधी को राहत देने का कोई आधार नहीं है। उनका आचरण घमंड भरा है। वो बिना वजह एक पूरे वर्ग को अपमानित करने के बाद उन्होंने माफी मांगने से मना किया है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को इस साल मार्च में सूरत की एक कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई थी और गुजरात हाई कोर्ट ने सात जुलाई को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने 21 जुलाई को गुजरात सरकार समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। 


राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था, “सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है?” इसे लेकर पूर्णेश मोदी ने 2019 में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अब इस मामले में राहुल गांधी ने कहा कि मानहानि केस में अधिकतम सज़ा के चलते संसद सदस्यता गई है। पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि - इससे पहले उन्हें किसी केस में सज़ा नहीं मिली है। इसलिए  माफी नहीं मांगने के चलते घमंडी कहना गलत है। 

इस खबर के बारे में
Tejpratap

रिपोर्टर / लेखक

Tejpratap

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

संबंधित खबरें