ब्रेकिंग
अब गंगा में नहीं गिरेगा शहर का गंदा पानी, 19 नालों पर लगेगी रोक; 51 MLD STP से बदलेगी तस्वीरमामूली विवाद में खूनी खेल, चाकूबाजी में एक की मौत; तीन गंभीर घायल, इलाके में हड़कंपAshok Dham Stamped : 8 मौतों के बाद खुली प्रशासन की आंख! अब अशोक धाम में CCTV, बैरिकेडिंग और ‘एक ट्रेन’ का ज्ञानBihar News : बिहार के गांवों में अब खुलेगी मोबाइल नेटवर्क की पोल! डाक सेवक बताएंगे Airtel-Jio में किसका सिग्नल कितना दमदारबिहार में Student Credit Card लेने वालों के लिए बड़ी खबर! सरकार ने कॉलेजों पर कसा शिकंजा, अब होगी जमीनी जांचअब गंगा में नहीं गिरेगा शहर का गंदा पानी, 19 नालों पर लगेगी रोक; 51 MLD STP से बदलेगी तस्वीरमामूली विवाद में खूनी खेल, चाकूबाजी में एक की मौत; तीन गंभीर घायल, इलाके में हड़कंपAshok Dham Stamped : 8 मौतों के बाद खुली प्रशासन की आंख! अब अशोक धाम में CCTV, बैरिकेडिंग और ‘एक ट्रेन’ का ज्ञानBihar News : बिहार के गांवों में अब खुलेगी मोबाइल नेटवर्क की पोल! डाक सेवक बताएंगे Airtel-Jio में किसका सिग्नल कितना दमदारबिहार में Student Credit Card लेने वालों के लिए बड़ी खबर! सरकार ने कॉलेजों पर कसा शिकंजा, अब होगी जमीनी जांच

लोकसभा में पेश हुआ दिल्ली सेवा बिल, विपक्ष का हंगामा; सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित

DELHI : मॉनसून सत्र के दौरान संसद में दिल्ली सेवा बिल पेश कर दिया है। केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल पेश किया। इस बिल पेश होने के साथ ही कांग्रेस ने इसे सुप्रीम

लोकसभा में पेश हुआ दिल्ली सेवा बिल, विपक्ष का हंगामा; सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

DELHI : मॉनसून सत्र के दौरान संसद में दिल्ली सेवा बिल पेश कर दिया है। केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल पेश किया। इस बिल पेश होने के साथ ही कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है। फिलहाल, लोकसभा की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। खास बात है कि इस दौरान ओडिशा में सत्तारूढ़ दल बीजू जनता दल साथ आए। इसके बाद सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया और शेम-शेम के नारे लगाए। कांग्रेस नेता कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले- ये बिल संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश है।


दरअसल, लोकसभा में पेश हुए बिल का नाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बिल 2023 है। इसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पेश किया। इस अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट में 25 जुलाई को मंजूरी मिली थी।केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था।


वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जीएनसीटी (संशोधन) विधेयक 2023 पर बोलते हुए कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून ला सकती है।सभी आपत्तियां राजनीतिक हैं। कृपया मुझे यह विधेयक लाने की अनुमति दें।