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जातिगत जनगणना पर SC के फैसले से गदगद नीतीश, बोले- हम तो पहले ही कहते थे इसमें कोई गलती नहीं है

NALANDA : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले को कहा है कि वे पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करे

जातिगत जनगणना पर SC के फैसले से गदगद नीतीश, बोले- हम तो पहले ही कहते थे इसमें कोई गलती नहीं है
Tejpratap
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NALANDA : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले को कहा है कि वे पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करें। जिसके बाद अब इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को काफी खुश नजर आए। 


दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समाधान यात्रा को लेकर अपने गृह जिले नालंदा में मौजूद हैं।  सीएम को यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होना है।  इसी दौरान जब एक सीएम ने पत्रकारों से बातचीत और उनसे जब यह सवाल किया गया कि, जात्तीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसको लेकर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि, आप हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें।


इसके बाद सीएम में कहा कि, देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने हमलोगों के पक्ष में फैसला दिया है।  बहुत से लोगों को लग रहा था कि, हम गणना नहीं करवाएंगे।  यह तो सबके फायदे के लिए करवाया जा रहा है। हम तो पहले ही बता दिए हैं कि, यह जाती आधारित गणना है न कि जनगणना। हमलोग इससे जानना चाहते हैं कि,बिहार के लोगों की आर्थिक स्तिथि क्या है, उसी के हिसाब से बजट भी लाया जाएगा। 


आपको बताते  चलें कि, इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस बात से नाराज थी कि याचिका दायर करने वालों ने हाईकोर्ट के बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायालय मे अपील दायर दी है। कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिसिटी के लिए दायर की गयी याचिका है। कोर्ट ने कहा कि वे इस याचिका की सुनवाई नहीं कर सकते। याचिका दायर करने वाले को हाईकोर्ट जाना चाहिये।