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जातिगत गणना पर SC में सुनवाई टली, संजय करोल का हियरिंग से खुद को अलग करना बना वजह

DELHI : बिहार में जातिगत गणना पर लगी अंतरिम रोक हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई बुधवार को टल गई। जस्टिस संजय करोल द्वारा जातिगत गणना के मामले को

जातिगत गणना पर SC में सुनवाई टली, संजय करोल का हियरिंग से खुद को अलग करना बना वजह
Tejpratap
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DELHI : बिहार में जातिगत गणना पर  लगी अंतरिम रोक हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई बुधवार को टल गई। जस्टिस संजय करोल द्वारा जातिगत गणना के मामले को देख रही बेंच से खुद को अलग करने के चलते बुधवार को इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि, बिहार सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि उनकी अपील को तुरंत सुना जाए। इसलिए नई बेंच का गठन करके कल यानी गुरुवार को ही मामले की सुनवाई की जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समहति दी है। हालांकि, नई बेंच का गठन होने के बाद ही सुनवाई की तारीख तय होगी। 


दरअसल, आज इस मामले में सुनवायी करने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल ने इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग कर दिया है। वे पहले पटना HC के जज रह चुके हैं और जातीय गणना से जुड़े मामले की सुनवाई भी कर चुके हैं। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने का फैसला लिया है। जिसके बाद आज इस ममाले में सुनवाई टल गई। 


पटना हाईकोर्ट ने बीते 4 मई को अंतरिम आदेश जारी कर जातिगत गणना पर रोक लगा दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर जातिगत गणना से रोक हटाने की मांग की है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होनी है। फिलहाल इस आदेश के बाद राज्य में जातिगत गणना का काम रुक गया है। 


आपको बताते चलें कि, बिहार में जातीय गणना का मामला सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बार पहुंचा है। इसके पहले दो बार जातीय गणना को असंवैधानिक करार देने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का मसला बताया था। इससे दोनों बार बिहार सरकार को राहत मिली थी। इस बार बिहार सरकार खुद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होनी है।