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हेमंत सोरेन को फिर 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा, जिंदाबाद के नारे से गूंजा पूरा कोर्ट परिसर

RANCHI : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कथित जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने बुधवार को भारी सुरक्षा के बीच पीएमएलए

हेमंत सोरेन को फिर 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा, जिंदाबाद के नारे से गूंजा पूरा कोर्ट परिसर
Tejpratap
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RANCHI : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कथित जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने बुधवार  को भारी सुरक्षा के बीच पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। उसके बाद  ईडी के विशेष जज दिनेश राय ने हेमंत सोरेन को फिर पांच दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है।  ईडी ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन विशेष जज ने सिर्फ 5 दिन की हिरासत दी। 


दरअसल,  हेमंत सोरेन के सीएम पद से इस्तीफे और फिर गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें पांच दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया था। पांच दिन की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें बुधवार को रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें दोबारा पांच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कड़ी सुरक्षा में हेमंत सोरेन को लेकर ईडी के अधिकारी पीएमएलए कोर्ट पहुंचे। कोर्ट परिसर में पहले से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। 


 झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता और कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के आने से पहले ही कोर्ट परिसर में पहुंच गए थे। जैसे ही हेमंत सोरेन वहां पहुंचे, झामुमो नेता और कार्यकर्ता ‘हेमंत सोरेन जिंदाबाद’ के नारे लगाने लगे। इस दौरान  पूरा कोर्ट परिसर हेमंत सोरेन जिंदाबाद से गुंजायमान हो गया। भीड़ को देखते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने सुरक्षा घेरा बनाकर हेमंत सोरेन को कोर्ट रूम तक पहुंचाया।  उसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। 3 फरवरी को पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। 


वहीं, इस मामले पर हेमंत सोरेन की ओर से पेश महाधिवक्ता ने कहा - 'ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसका हमने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आगे रिमांड की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनसे (हेमंत सोरेन से) 20 जनवरी को 8 घंटे और 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। उनसे इन पांच दिनों में 120 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है, इसलिए आगे रिमांड का कोई मामला नहीं है।' हालांकि कोर्ट ने पूर्व सीएम की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रिमांड को आज पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया।

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Tejpratap

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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