ब्रेकिंग
कंबोडिया मानव तस्करी और साइबर गुलामी केस में NIA का एक्शन, मुख्य आरोपी समेत 5 के खिलाफ पटना की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीटकौन हैं IAS अधिकारी पद्मा जायसवाल? 23 साल की नौकरी के बाद जिन्हें केंद्र सरकार ने किया बर्खास्तसपा नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका, विवादित बयान मामले में 2 साल की सजाBihar News: सम्राट चौधरी का ‘विजन बिहार, तीन भरोसेमंद मंत्रियों को अति महत्वपूर्ण जिलों का बनाया प्रभारी, दांव लगाने के पीछे की क्या है वजह ? छपरा में एक पति ने पत्नी की प्रेमी से करवाई शादी, 4 बच्चों के सामने मंदिर में हुआ अनोखा विवाहकंबोडिया मानव तस्करी और साइबर गुलामी केस में NIA का एक्शन, मुख्य आरोपी समेत 5 के खिलाफ पटना की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीटकौन हैं IAS अधिकारी पद्मा जायसवाल? 23 साल की नौकरी के बाद जिन्हें केंद्र सरकार ने किया बर्खास्तसपा नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका, विवादित बयान मामले में 2 साल की सजाBihar News: सम्राट चौधरी का ‘विजन बिहार, तीन भरोसेमंद मंत्रियों को अति महत्वपूर्ण जिलों का बनाया प्रभारी, दांव लगाने के पीछे की क्या है वजह ? छपरा में एक पति ने पत्नी की प्रेमी से करवाई शादी, 4 बच्चों के सामने मंदिर में हुआ अनोखा विवाह

दिल्ली HC ने I.N.D.I.A के इस्तेमाल पर तत्काल रोक से किया इनकार, केंद्र और ECI को नोटिस जारी

DESK: विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A) नाम के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते ह

दिल्ली HC ने I.N.D.I.A के इस्तेमाल पर तत्काल रोक से किया इनकार, केंद्र और ECI को नोटिस जारी
Mukesh Srivastava
2 मिनट

DESK: विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A) नाम के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने I.N.D.I.A का इस्तेमाल करने पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में पर सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।


दरअसल, गिरीश भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम I.N.D.I.A का इस्तेमाल करने पर रोकने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसने चुनाव आयोग से शिकायत की थी लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विपक्ष के नेताओं के बयान का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि विपक्ष के नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम INDIA बताया है।


याचिकाकर्ता ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों ने अगले लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा है, जिससे राजनीतिक हिंसा की संभावना है। INDIA राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है औक इसका उपयोग किसी भी व्यावसायिक, व्यावसायिक और राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश नहीं दे सकते।कोर्ट ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए 31 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।

संबंधित खबरें