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सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने इतने दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

DELHI: दिल्ली शराब नीति केस में अरेस्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई

सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने इतने दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
Mukesh Srivastava
2 मिनट

DELHI: दिल्ली शराब नीति केस में अरेस्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई की न्यायिक हिरासत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 


दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। शराब नीति केस में ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी बीते 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।कोर्ट से सीबीआई को तीन दिन की रिमांड मिली थी। तीन दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने 29 जून को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया।


सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं ऐसे में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। केजरीवाल के वकील ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और करीब दो घंटे बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया और 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।


बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाने के फैसले के बाद 24 जून की देर रात सीबीआई के अधिकारी तिहाड़ जेल पहुंचे थे और सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। 25 जून को सीबीआई केजरीवाल को लेकर कोर्ट पहुंची और कोर्ट से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कोर्ट से पांच दिन की रिमांड मागी थी लेकिन कोर्ट ने तीन दिन का रिमांड दिया था।