ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: नौकरी और सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी, खगड़िया में साइबर ठग गिरफ्तार छपरा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और विपक्ष पर किया जोरदार हमला BIHAR NEWS : मां के सोते ही BA की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, अब पुलिस कर रही जांच BIHAR CRIME : नशे में धुत बेटे ने पिता पर किया हमला, चाकू छीनकर पिता ने कर दी बेटे की हत्या BIHAR STET EXAM : जानिए बिहार STET एग्जाम का पैटर्न, 5 घंटे में पूछे जाएंगे 300 सवाल; गलत जवाब पर भी नहीं कटेंगे जवाब Asia Cup 2025: सूर्या की कप्तानी में आज दिखेगा भारत का दम-खम, इस एप पर देखें इंडिया और UAE का लाइव मुकाबला Bihar Government Scheme: सावधान ! महिला रोजगार योजना के नाम पर हो रहा बड़ा खेल, आपको भी आ रहा ऐसा लिंक तो ठहर जाए Bihar Train News: बिहार के स्टेशनों को मिली बड़ी राहत, रेलवे ने कई प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को दी मंजूरी टी सी एच एदुसर्व 16 सितम्बर से नया बैच शुरू, 100% फीस माफी की सुविधा Bihar News: फ्री फायर गेम खेल रहा किशोर को अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस कर रही छापेमारी

Bihar Politics: बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव बुरे फंसे, कोर्ट ने इस मामले में सुनाई दो साल की सजा

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Tue, 27 May 2025 05:03:32 PM IST

Bihar Politics

बीजेपी विधायक को जेल - फ़ोटो google

Bihar Politics: बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से निकल कर सामने आ रही है, जहां बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को एक आपराधिक मामले में दोषी पाया है। 


दरअसल, दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मिश्रीलाल यादव और सह-आरोपी सुरेश यादव को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


इससे पहले, 21 फरवरी को निचली अदालत ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (मारपीट) के तहत तीन माह की सजा और 500 रुपये का जुर्माना सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ मिश्रीलाल यादव ने अपील की थी। हालांकि, 23 मई को अपीलीय विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने अपील खारिज कर दिया था और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा। 


इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। मंगलवार को सजा की अवधि तय करने के दौरान, न्यायाधीश दिवाकर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दो-दो साल का कठोर कारावास और प्रत्येक को एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।


बता दें कि पूरा मामला साल 2019 का है। समैला के रहने वाले उमेश मिश्र ने 30 जनवरी 2019 को मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने 17 अप्रैल 2020 को मामले पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने विधायक मिश्री लाल को दोषी करार देते हुए तीन महीने की जेल और 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अब इस मामले में मिश्रीलाल यादव और सह-आरोपी सुरेश यादव को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।