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Bihar Politics: बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव बुरे फंसे, कोर्ट ने इस मामले में सुनाई दो साल की सजा

Bihar Politics: बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से निकल कर सामने आ रही है, जहां बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अलीन

Bihar Politics
बीजेपी विधायक को जेल
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Mukesh Srivastava
3 मिनट

Bihar Politics: बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से निकल कर सामने आ रही है, जहां बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को एक आपराधिक मामले में दोषी पाया है। 


दरअसल, दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मिश्रीलाल यादव और सह-आरोपी सुरेश यादव को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


इससे पहले, 21 फरवरी को निचली अदालत ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (मारपीट) के तहत तीन माह की सजा और 500 रुपये का जुर्माना सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ मिश्रीलाल यादव ने अपील की थी। हालांकि, 23 मई को अपीलीय विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने अपील खारिज कर दिया था और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा। 


इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। मंगलवार को सजा की अवधि तय करने के दौरान, न्यायाधीश दिवाकर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दो-दो साल का कठोर कारावास और प्रत्येक को एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।


बता दें कि पूरा मामला साल 2019 का है। समैला के रहने वाले उमेश मिश्र ने 30 जनवरी 2019 को मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने 17 अप्रैल 2020 को मामले पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने विधायक मिश्री लाल को दोषी करार देते हुए तीन महीने की जेल और 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अब इस मामले में मिश्रीलाल यादव और सह-आरोपी सुरेश यादव को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता