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1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Tue, 27 May 2025 04:44:39 PM IST
कांग्रेस विधायक को राहत - फ़ोटो google
Bihar Politics: भागलपुर सदर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
यह मामला 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब एक मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर इशाक चक थाना में विधायक अजीत शर्मा समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय (एडीजे-3) दीपक कुमार की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि, विधायक अजीत शर्मा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए सभी आरोपियों को रिहा किया जाता है।
कोर्ट के फैसले के बाद विधायक अजीत शर्मा ने खुशी जताई और कहा कि, चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता लागू रहती है, ऐसे में कई बार छोटी-मोटी बातें सामने आती हैं लेकिन मैं न्यायपालिका का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सच्चाई को पहचाना। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं था। मैं जनता का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझ पर हमेशा भरोसा बनाए रखा।