ब्रेकिंग
दहेज हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, पत्नी के मर्डर के आरोपी BDO के बाद अब महिला दारोगा गिरफ्तारमुकेश सहनी का यूपी में भाजपा पर बड़ा हमला, बोले- 'आरक्षण नहीं तो वोट नहीं', 2027 में निषाद समाज देगा जवाबED का बड़ा एक्शन: TMC के तीन बैंक खातों को किया सील, अकाउंट में 440 करोड़तेजस्वी पर रोहित कुमार सिंह का बड़ा हमला, बोले- यूरोप में पार्टी के लिए नई जमीन तलाश रहे नेता प्रतिपक्षविक्रमशिला सेतु पर आज रात 10 बजे से वाहनों की आवाजाही होगी बंद, दूसरे दिन भी नहीं चलेंगी गाड़ियां; क्यों लिया गया बड़ा फैसला?दहेज हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, पत्नी के मर्डर के आरोपी BDO के बाद अब महिला दारोगा गिरफ्तारमुकेश सहनी का यूपी में भाजपा पर बड़ा हमला, बोले- 'आरक्षण नहीं तो वोट नहीं', 2027 में निषाद समाज देगा जवाबED का बड़ा एक्शन: TMC के तीन बैंक खातों को किया सील, अकाउंट में 440 करोड़तेजस्वी पर रोहित कुमार सिंह का बड़ा हमला, बोले- यूरोप में पार्टी के लिए नई जमीन तलाश रहे नेता प्रतिपक्षविक्रमशिला सेतु पर आज रात 10 बजे से वाहनों की आवाजाही होगी बंद, दूसरे दिन भी नहीं चलेंगी गाड़ियां; क्यों लिया गया बड़ा फैसला?

बिहार में 900 से अधिक पूर्व विधायकों और 140 पूर्व विधान पार्षदों को मिल रही पेंशन, खर्च हो रहे 74 करोड़

PATNA : राज्य में 900 से अधिक पूर्व विधायकों और 140 विधान परिषद के पूर्व सदस्यों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. इसके मद्देनजर बिहार सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन के लिए 63 करोड

बिहार में 900 से अधिक पूर्व विधायकों और 140 पूर्व विधान पार्षदों को मिल रही पेंशन, खर्च हो रहे 74 करोड़
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

PATNA : राज्य में 900 से अधिक पूर्व विधायकों और 140 विधान परिषद के पूर्व सदस्यों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. इसके मद्देनजर बिहार सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन के लिए 63 करोड़ 65 लाख और विधान परिषद के पूर्व सदस्यों की पेंशन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया है. वहीं, विधानसभा के पूर्व सदस्यों के चिकित्सा खर्च को शामिल कर दिया जाये, तो इस पर 2.5 करोड़ और विधान परिषद के पूर्व सदस्यों के चिकित्सा खर्च पर एक करोड़ का प्रावधान किया गया है.


जानकारी के मुताबिक, विधानसभा या विधान परिषद का पूर्व सदस्य होने के बाद भी उनको जीवनयापन के लिए पेंशन के रूप में अच्छी रकम दी जाती है. बिहार विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के बाद इन सदस्यों को वेतन-भत्ते और दूसरी सुविधाओं के नाम पर 1 लाख 35 हजार मिलता है. भूतपूर्व होने के बाद उन्हें पेंशन और कई सुविधाएं आजीवन मिलती हैं. निधन होने के बाद उनके परिजन को भी आजीवन पारिवारिक पेंशन मिलती है.


बिहार में यह भी प्रावधान है कि कोई राजनेता एक बार विधायक बनता है और उसके बाद फिर सांसद बन जाता है, तो उसे विधायक की पेंशन के साथ-साथ लोकसभा सांसद का वेतन और भत्ता मिलता है. इसके बाद अगर वह किसी सदन का सदस्य नहीं रह जाता है, तो उसे विधायक के पेंशन के साथ-साथ सांसद का पेंशन भी मिलता है. बता दें कि विधानसभा के पूर्व सदस्यों में सदानंद सिंह और रमई राम सबसे अधिक पेंशन पाने वाले नेता थे. अब इन दोनों का निधन हो चुका है. 

टैग्स