ब्रेकिंग
अमोनिया गैस रिसाव से बड़ा हादसा: सीफूड फैक्ट्री में 7 मजदूरों की मौत, 10 से अधिक की हालत गंभीरजेडीयू की बैठक में निशांत कुमार की बढ़ी भूमिका, नेताओं ने बताया पार्टी का भविष्यपटना में करोड़ों की ठगी का खुलासा: शातिर पति-पत्नी ने 27 पुलिसकर्मियों से ठग लिए 6 करोड़, फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर लगाया चूनादो युवकों की मौत पर सदर अस्पताल में बवाल, हॉस्पिटल मैनेजर की पिटाई; परिजनों का आरोप- जिंदा लाए थे, इलाज नहीं मिलाजेडीयू की राष्ट्रीय परिषद बैठक में नीतीश कुमार के अध्यक्ष पद पर लगी मुहर, उमेश कुशवाहा को तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान अमोनिया गैस रिसाव से बड़ा हादसा: सीफूड फैक्ट्री में 7 मजदूरों की मौत, 10 से अधिक की हालत गंभीरजेडीयू की बैठक में निशांत कुमार की बढ़ी भूमिका, नेताओं ने बताया पार्टी का भविष्यपटना में करोड़ों की ठगी का खुलासा: शातिर पति-पत्नी ने 27 पुलिसकर्मियों से ठग लिए 6 करोड़, फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर लगाया चूनादो युवकों की मौत पर सदर अस्पताल में बवाल, हॉस्पिटल मैनेजर की पिटाई; परिजनों का आरोप- जिंदा लाए थे, इलाज नहीं मिलाजेडीयू की राष्ट्रीय परिषद बैठक में नीतीश कुमार के अध्यक्ष पद पर लगी मुहर, उमेश कुशवाहा को तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान

Bihar News: बिहार के पूर्व विधायक की संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट ने दिया आदेश, जानिए.. क्या है मामला?

Bihar News: बिहार के सीवान में एक विशेष अदालत ने पूर्व जदयू विधायक हेमनारायण साह की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

Bihar News
प्रतिकात्मक
© google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां कोर्ट ने जेडीयू के पूर्व विधायक हेमनारायण साह की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। सीवान के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने यह आदेश दिया है।


दरअसल, यह मामला मारपीट और लूटपाट से जुड़ा हुआ है। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी लेकिन पूर्व विधायक हेमनारायण साह कई वर्षों से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया है।


मामले की शुरुआत अधिवक्ता कृष्णकांत सिंह द्वारा वर्ष 2002 में दायर परिवाद पत्र संख्या 418/2002 से हुई थी। इसमें उन्होंने मृत्युंजय प्रसाद गुप्ता समेत अन्य 10 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि पूर्व विधायक हेमनारायण साह के इशारे पर सभी आरोपी उनके घर में घुसे और मारपीट की। इसके साथ ही उनकी लाइसेंसी राइफल, कारतूस और नगद राशि भी लूट ली गई।


परिवाद पत्र की सुनवाई के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया सभी 11 अभियुक्तों को मामले में नामित करते हुए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई का आदेश दिया। अदालत ने 24 अप्रैल की सुनवाई में सभी आरोपियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया था। 


इससे पहले भी आरोपियों को पेश न करने पर संबंधित थाना प्रभारी को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था। पिछली सुनवाई में जारी गैर-जमानती वारंट का पालन नहीं किए जाने पर अदालत ने आगे की कड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की संपत्तियों को कुर्क करने हेतु सार्वजनिक रूप से इश्तेहार चिपकाने का आदेश पारित किया है। 

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता