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22 साल पुराने मामले में लवली आनंद को जमानत, आदर्श आचार संहिता से जुड़ा है मामला

HAJIPUR : बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी और राजद की पूर्व सांसद लवली आनंद को आज आदर्श आचार सहिंता उलंघन मामले में जमानत मिल गई है। 22 साल पुराने आदर्श आचार संहिता मामले में क

22 साल पुराने मामले में लवली आनंद को जमानत, आदर्श आचार संहिता से जुड़ा है मामला
Tejpratap
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HAJIPUR : बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी और राजद की पूर्व सांसद लवली आनंद को आज आदर्श आचार सहिंता उलंघन मामले में जमानत मिल गई है। 22 साल पुराने आदर्श आचार संहिता मामले में कोर्ट ने लवली आनंद को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही लवली आनंद के कोर्ट में हाजिर होने के साथ ही यह मामला अब बंद हो गया है। 


बता दें कि, इससे पहले गोपालगंज उपचुनाव के पहले कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि चुनाव से पहले लवली आनंद की पेशी करवाई जाए। लवली आनंद पर यह  मामला आदर्श आचार संहिता से जुड़ा है। इस संबंध में कुचायकोट थाने में कांड संख्या-17/1995 दर्ज है। कोर्ट ने इससे पहले भी 15 नवंबर को पूर्व सांसद को न्यायालय में उपस्थित करने की तिथि मुकर्रर किया गया था, लेकिंन किसी कारन वो नहीं उपस्थित हो पाई। जिसके बाद आज लवली आनंद पेश कोर्ट में पेश हुई है। यह केस पूर्व सांसद लवली आनंद के अनुपस्थित रहने के कारण लंबित चला आ रहा है। लोकसभा सचिवालय के माध्यम से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कराई जा सकती है। उनके स्थायी पते पर गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने का अनुरोध किया गया।


गौरतलब हो कि, 20 मार्च 1996 को तत्कालीन सांसद लवली आनंद पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से समन रजिस्ट्री द्वारा तामिला करने का आदेश हुआ।इसके बाद पांच जुलाई 1997 को जमानती वारंट निर्गत किया गया ।इसके बाद 10 जून 1999 को गैरजमानती वारंट निर्गत किया गया। 17 जनवरी 2006 को तामिला रिपोर्ट की मांग की गई। लवली आनंद की उपस्थिति के संबंध में लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव वीके शर्मा का पत्र प्राप्त हुआ। इसमें बताया गया कि लवली आनंद वर्तमान में सांसद नहीं हैं। लोकसभा सचिवालय के माध्यम से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कराई जा सकती है। उनके स्थायी पते पर गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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