DELHI: माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचुरी को जम्मू कश्मीर दौरे की सशर्त इजाजत दी है. यह अनुमति चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, एस अब्दु्ल नजीर और जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने दी है. कोर्ट की ओर से येचुरी के दौरे को शर्त के साथ इजाजत दी गई है. शर्त में कहा गया है कि ‘उनका यह दौरा राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि केवल मित्र के तौर पर पार्टी नेता युसुफ तारीगामी से मुलाकात के लिए होगी.’
इससे पहले सीजेआई रंजन गोगोई ने येचुरी से कहा, ‘हम आपको जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत देंगे, आप पार्टी के महासचिव हैं, लेकिन किसी और कारण से वहां मत जाइए.’ आपको बता दें कि येचुरी ने इससे पहले भी जम्मू-कश्मीर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था.
दरअसल जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने के बाद विपक्षी नेताओं के साथ सीपीएम सदस्य तारीगामी को हिरासत में लिया गया था. तारीगामी सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं और जम्मू कश्मीर की भंग विधानसभा में चार बार सदस्य भी रह चुके हैं.
SC से सीताराम येचुरी को सशर्त कश्मीर जाने की मिली इजाजत, जानें क्या है शर्त
DELHI: माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचुरी को जम्‍मू कश्‍मीर दौरे की सशर्त इजाजत दी है. यह अनुमति चीफ जस्ट

