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सिख विरोधी दंगे के 34 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

DELHI : इस वक्त की ताजा खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां 1984 के सिख विरोधी दंगों के 34 दोषियों को जमानत मिल गई है। इन सभी को दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाई

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DELHI : इस वक्त की ताजा खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां 1984 के सिख विरोधी दंगों के 34 दोषियों को जमानत मिल गई है। इन सभी को दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह सभी दोषी सुप्रीम कोर्ट गए थे जिस पर सुनवाई के दौरान आज इन्हें जमानत मिल गई। इन सभी दोषियों पर 1984 के दंगों में त्रिलोकपुर क्षेत्र के अंदर आगजनी और बवाल काटने का आरोप लगा था लेकिन किसी पर भी हत्या का आरोप नहीं है। इन 34 दोषियों को जमानत दिए जाने का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि सिख विरोधी दंगों से जुड़े 7 व्यक्तियों के सजा को लेकर उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका लंबित है लिहाजा इन 34 दोषियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल की दलील को खारिज करते हुए जमानत दे दी है.
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