MUZAFFARPUR : आरटीआई का जवाब नहीं देना मुशहरी के अंचलाधिकारी को भारी पड़ा है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने सीओ साहब पर दो लाख 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने मुशहरी के अंचलाधिकारी को जुर्माने की राशि जमा कर चालान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
मुशहरी के अंचलाधिकारी जुलाई 2017 से फरवरी 2019 तक की अवधि में मांगी गई कई सूचनाओं का जवाब नहीं दिए जाने के दोषी पाए गए हैं। राज्य सूचना आयोग में सीईओ के खिलाफ इन्हीं मामलों में जुर्माना लगाया है।
निर्धारित समय में आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई सूचनाओं का जवाब नहीं दिए जाने का दोषी पाए जाने के कारण सीओ के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी ने कोषागार पदाधिकारी को यह आदेश दिया है कि वह सीओ के वेतन से जुर्माने की राशि का भुगतान करें।
मुजफ्फरपुर के मुशहरी सीओ पर दो लाख का जुर्माना, RTI का जवाब नहीं देना पड़ा भारी
MUZAFFARPUR : आरटीआई का जवाब नहीं देना मुशहरी के अंचलाधिकारी को भारी पड़ा है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने सीओ साहब पर दो लाख 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी आलोक रंजन

