DESK: बड़ी खबर दिल्ली से जहां आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली कोर्ट से राहत नहीं मिल पायी है. जमानत की अर्जी खारिज किए जाने के बाद उन्हें 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है. चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे.
जमानत अर्जी खारिज किए जाने के फैसले के दौरान जज ने कहा कि चिदंबरम के वकील रोजाना 30 मिनट तक उनसे मिल सकते हैं. जबकि उनके परिवार के सदस्य भी उनसे रोजाना 30 मिनट तक मुलाकात कर सकते हैं.
चिदंबरम के जमानत को लेकर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी पैरवी की जबकि सीबीआई की तरफ से सोलिसिटर जेनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा. कोर्ट में बहस के दौरान चिदंबरम ने भी अपना पक्ष रखने की इजाजत मांगी लेकिन कोर्ट ने उसकी इजाजत नहीं दी.
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम गायब हो गए थे और बुधवार की रात उन्होंने अचानक दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर मीडिया को संबोधित किया था. बाद में सीबीआई ने चिदंबरम को उनके जोरबाग इलाके के घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
INX मीडिया केस: कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम को नहीं मिली राहत, सीबीआई को 5 दिनों की मिली रिमांड,26 अगस्त तक CBI कस्टडी में रहेंगे चिदंबरम
DESK: बड़ी खबर दिल्ली से जहां आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली कोर्ट से राहत नहीं मिल पायी है. जमानत की अर्जी खारिज किए जाने के ब

