PATNA : बिहार सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई स्कीमें चलाती है। इसी के तहत राज्य सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण रोजगार योजना है। जिनके तहत सूबे की सरकार पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए 5 लाख तक का लोन देती है। इसके लिए हर साल बजट पारित होता है।
दरअसल, कई बार युवा नौकरी छोड़कर या खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन पैसों की कमी के कारण वह सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक ऋण रोजगार योजना से वह अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल सिख, बौद्ध, इस्लाम, पारसी और जैन जैसे धर्म के अल्पसंख्यक लोगों को मिलता है।
वहीं, इसके आवेदन करने के तरीकों की बात करें तो आवेदक को यहां स्थायी निवासी होना चाहिए। उसकी उम्र न्यूनतम 18 साल से अधिक और अधिकतम 50 साल होनी चाहिए। आवेदक बैंक डिफाल्टर न हो। किसी सरकारी पद पर न हो।
आपको बताते चलें कि, बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन ऑफलाइन होता है। इसके लिए आप सीधे कल्याण विभाग जा सकते हैं या साइट https://bsmfc.org/पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर लें। इसे भरने के बाद मांगी गई डॉक्यूमेंट्स संलग्न कर दें।