ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Politics : राहुल गांधी की बिहार से दूरी पर कांग्रेस में असमंजस, जानिए कांग्रेस बना रही कोई नई रणनीति या फिर सच में है नाराजगी का संकेत? Bihar Election 2025 : "मैं भी राजनीति छोड़ दूंगा...” बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान,कहा - नहीं हुआ यह काम तो .... Bihar Assembly Election : बिहार में भी लागू होगा शिंदे फार्मूला ! BJP के प्लान पर CM नीतीश के करीबी नेता का बड़ा खुलासा, जानिए क्या दिया जवाब Bihar News: बिहार के निजी अस्पताल में जच्चा-बच्चा की मौत के बाद हंगामा, गुस्साए परिजनों ने की तोड़फोड़ और सड़क जाम Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में युवक की गोली मारकर हत्या, छापेमारी में जुटी पुलिस Chhath Puja: आज है अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य, पटना से लेकर पूरे बिहार के घाट छठ महापर्व के लिए तैयार Bihar election: कमजोर वर्ग के वोटरों की सुरक्षा को लेकर डीजीपी ने कसी कमर,कहा - दागियों-दबंगों पर होगी सख्त कार्रवाई Bihar election: बिहार चुनाव 2025: पहले चरण के मतदान से पहले पीएम नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में करेंगे रोड शो Chhath Puja 2025: लोक आस्था का महापर्व छठ का दूसरा दिन, उपेन्द्र कुशवाहा की पत्नी ने किया खरना पूजा, छठी मईया से बिहार की तरक्की की कामना Chhath puja 2025: लगातार दूसरे दिन अजय सिंह ने छठ व्रतियों के बीच किया पूजन सामग्री का वितरण

YouTuber मनीष कश्यप को एक और झटका, कोर्ट ने रिमांड अवधि बढ़ाई

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 19 Apr 2023 06:08:29 PM IST

YouTuber मनीष कश्यप को एक और झटका, कोर्ट ने रिमांड अवधि बढ़ाई

- फ़ोटो

PATNA: तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हिंसा का फेक वीडियो वायरल करने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने राहत नहीं देते हुए कश्यप की रिमांड अवधि को और 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।


दरअसल, हिंसा का फेक वीडियो वायरल करने के मामले में तमिलनाडु पुलिस ने मदुरई कोर्ट से यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी। तमिलनाडु पुलिस की मांग पर मदुरई कोर्ट ने यूट्यूबर की रिमांड अवधि को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। फिलहाल मनीष कश्यप मदुरई की सेंट्रल जेल में बंद है।


इससे पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भी राहत देने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने मनीष कश्यप के खिलाफ कठोर कार्रवाई को रोकने इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है हालांकि दोनों राज्यों में कश्यप के खिलाफ दर्ज केस को क्लब करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु पुलिस को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में 21 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होनी है।


बता दें कि तमिलनाडु पुलिस ने यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कश्यप को तमिलनाडु की मुदुरई कोर्ट ने 19 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मनीष को तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर मनीष को पटना से तमिलनाडु ले गई थी। वहां मदुरई कोर्ट में पेश किया था जिसके बाद  कोर्ट ने मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।