ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR CRIME: स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा, पति-पत्नी और साली गिरफ्तार, अवैध संबंध बना घटना का कारण BIHAR CRIME: बीवी ने आशिक के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या, 20 लाख कैश और जमीन की लालच में रच दिया खौफनाक साजिश Bihar Crime News: शराबबंदी कानून के तहत बिहार में पहली बार किसी महिला को सजा, इतने साल जेल और एक लाख जुर्माना Bihar Crime News: शराबबंदी कानून के तहत बिहार में पहली बार किसी महिला को सजा, इतने साल जेल और एक लाख जुर्माना फरहदा में कौशल युवा प्रोग्राम प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम, समाजसेवी अजय सिंह ने युवाओं को दिखाई सफलता की राह Purnea News: शिक्षाविद् रमेश चंद्र मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, विद्या विहार समूह की सभी संस्थाओं में हुआ आयोजन Purnea News: शिक्षाविद् रमेश चंद्र मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, विद्या विहार समूह की सभी संस्थाओं में हुआ आयोजन Hate Speech Case: हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, सजा के खिलाफ अपील खारिज Hate Speech Case: हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, सजा के खिलाफ अपील खारिज अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 4 ग्रामीणों की मौत, आधा दर्जन लोग घायल, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा

वर्षों से जमे सिपाही से लेकर पुलिस अफसर तक का होगा तबादला, 10 दिनों का दिया गया समय

1st Bihar Published by: Updated Mon, 29 Nov 2021 09:52:07 AM IST

वर्षों से जमे सिपाही से लेकर पुलिस अफसर तक का होगा तबादला, 10 दिनों का दिया गया समय

- फ़ोटो

PATNA: बिहार में जिला पुलिस में 6 साल से पोस्टेड सिपाही से लेकर इंस्‍पेक्‍टर तक का तबादला होगा. यह प्रक्रिया 10 दिनों में जारी करने का फरमान जारी किया है. जहां रूटीन व्यवस्था के तहत यह तबादले होंगे. DGP ने आदेश दिया है कि जिला अवधि पूर्ण कर चुके पुलिसकर्मियों के तबादले किया जाए.


जानकारी के अनुसार पुलिस मैनुअल के तहत सिपाही से इंस्पेक्टर तक किसी जिला बल में कार्यकाल 6 वर्ष के लिए निर्धारित है. ऐसे में डीजीपी ने सभी रेंज आईजी और डीआईजी को इस अवधि को पूर्ण कर चुके पुलिस कर्मियों के तबादले को लेकर आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत 31 दिसम्बर 2021 को कटऑफ डेट मानते हुए जन पुलिसकर्मियों की जिला अवधि पूर्ण हो चुकी है उनके तबादले के आदेश 10 दिनों में जारी करने को कहा गया है. वहीं पंचायत चुनाव पूर्ण होने के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों को पोस्टिंग वाले जिले में कार्य करना होगा. डीजीपी ने अपने आदेश में कहा कि 1 जनवरी 2022 को 6 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके एक भी पुलिसकर्मी जिला बल में नहीं होने चाहिए. रेंज के अधिक एक से दूसरे जिले में तबादले का आदेश वहां के आईजी और डीआईजी के हस्ताक्षर से जारी होगा.


DIG ने रेंज अवधि पूरी कर चुके सिपाही से इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों की सूची हेड ऑफिस भेजने का भी आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार रेंज में 10 साल और 8 साल की सेवा पूरी कर चुके इन पुलिसकर्मियों की अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी. जहां एक सूची में 10 साल  से अधिक रेंज में रह चुके पुलिसकर्मियों की सूची होगी, जबकि दूसरे में 8 से 10 साल के बीच की अवधि पूर्ण कर चुके की सूची रहेगी. 15 दिसम्बर तक दोनों सूची भेजने के आदेश रेंज IG-DIG को दी गई है.