ब्रेकिंग न्यूज़

गोपालगंज में BSF जवान की मां की गोली मारकर हत्या, घर में घुसकर अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम बीजेपी ने रातोंरात ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली बुलाया, क्या सरकार बनाने में फंस गया पेंच? 19 नवंबर को NDA विधायक दल की बैठक, 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथग्रहण समारोह, PM मोदी होंगे शामिल जमुई के मलयपुर पुलिस लाइन में हथियार की सफाई के दौरान चली गोली, CRPF जवान घायल गांधी मैदान में शपथ ग्रहण से पहले पटना जिला प्रशासन अलर्ट, सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी की गई रद्द नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (NSMCH) ने हासिल किया एक और मुकाम, पहली बार 150 सीटों पर हुआ छात्रों का दाखिला RJD की बैठक में ड्रामा: तेजस्वी ने विधायक दल का नेता बनने से कर दिया इंकार, संजय यादव चाणक्य के रोल में बने रहेंगे Bihar News: मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व विधायक गुलाब यादव और संजीव हंस के करीबी पुष्पराज को शर्तों के साथ बेल, पासपोर्ट जमा करने का आदेश Bihar News: मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व विधायक गुलाब यादव और संजीव हंस के करीबी पुष्पराज को शर्तों के साथ बेल, पासपोर्ट जमा करने का आदेश धर्मेन्द्र से मिलने पत्नी पूनम सिन्हा के साथ हेमा मालिनी के घर पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा, बोले..हमने अपने बड़े भाई का हालचाल लिया

वर्षों से जमे सिपाही से लेकर पुलिस अफसर तक का होगा तबादला, 10 दिनों का दिया गया समय

1st Bihar Published by: Updated Mon, 29 Nov 2021 09:52:07 AM IST

वर्षों से जमे सिपाही से लेकर पुलिस अफसर तक का होगा तबादला, 10 दिनों का दिया गया समय

- फ़ोटो

PATNA: बिहार में जिला पुलिस में 6 साल से पोस्टेड सिपाही से लेकर इंस्‍पेक्‍टर तक का तबादला होगा. यह प्रक्रिया 10 दिनों में जारी करने का फरमान जारी किया है. जहां रूटीन व्यवस्था के तहत यह तबादले होंगे. DGP ने आदेश दिया है कि जिला अवधि पूर्ण कर चुके पुलिसकर्मियों के तबादले किया जाए.


जानकारी के अनुसार पुलिस मैनुअल के तहत सिपाही से इंस्पेक्टर तक किसी जिला बल में कार्यकाल 6 वर्ष के लिए निर्धारित है. ऐसे में डीजीपी ने सभी रेंज आईजी और डीआईजी को इस अवधि को पूर्ण कर चुके पुलिस कर्मियों के तबादले को लेकर आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत 31 दिसम्बर 2021 को कटऑफ डेट मानते हुए जन पुलिसकर्मियों की जिला अवधि पूर्ण हो चुकी है उनके तबादले के आदेश 10 दिनों में जारी करने को कहा गया है. वहीं पंचायत चुनाव पूर्ण होने के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों को पोस्टिंग वाले जिले में कार्य करना होगा. डीजीपी ने अपने आदेश में कहा कि 1 जनवरी 2022 को 6 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके एक भी पुलिसकर्मी जिला बल में नहीं होने चाहिए. रेंज के अधिक एक से दूसरे जिले में तबादले का आदेश वहां के आईजी और डीआईजी के हस्ताक्षर से जारी होगा.


DIG ने रेंज अवधि पूरी कर चुके सिपाही से इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों की सूची हेड ऑफिस भेजने का भी आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार रेंज में 10 साल और 8 साल की सेवा पूरी कर चुके इन पुलिसकर्मियों की अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी. जहां एक सूची में 10 साल  से अधिक रेंज में रह चुके पुलिसकर्मियों की सूची होगी, जबकि दूसरे में 8 से 10 साल के बीच की अवधि पूर्ण कर चुके की सूची रहेगी. 15 दिसम्बर तक दोनों सूची भेजने के आदेश रेंज IG-DIG को दी गई है.