ब्रेकिंग न्यूज़

Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव का NDA सरकार पर तीखा तंज, बोले- "और अब पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या! क्या कहें, किससे कहें? Bihar Crime News: अरवल में 22 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या, NH जाम Bihar Crime News: बिहार में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से हड़कंप, अपराधियों ने घर के सामने सिर में मारी गोली Bihar Eli Scheme: युवाओं को सैलरी के अलावा मिलेंगे ₹15 हजार, इस स्कीम के तहत सरकार देगी लाभ; किन लोगों को मिलेगा फायदा? जानिए.. Patna Crime News: एक और हत्या से दहला पटना, अब ग्रामीण चिकित्सक को बदमाशों ने उतारा मौत के घाट Voter List Revision Bihar: बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में अब तक 6.32 करोड़ फॉर्म जमा, शहरी क्षेत्रों में धीमी रफ्तार Voter List Revision Bihar: बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में अब तक 6.32 करोड़ फॉर्म जमा, शहरी क्षेत्रों में धीमी रफ्तार Bihar News: बिहार में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ चला S-Drive अभियान, 80 वाहन जब्त, 1.93 करोड़ का जुर्माना Bihar News: बिहार में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ चला S-Drive अभियान, 80 वाहन जब्त, 1.93 करोड़ का जुर्माना Patna Crime News: पटना के पॉश इलाके में पार्क में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत में लोग

टेंशन फ्री होकर चलाएं 20 KM तक गाड़ी, अब 1 रुपया भी नहीं लगेगा टोल टैक्स

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 10 Sep 2024 07:34:16 PM IST

टेंशन फ्री होकर चलाएं 20 KM तक गाड़ी, अब 1 रुपया भी नहीं लगेगा टोल टैक्स

- फ़ोटो

DESK: वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है अब उन्हें 20 किलोमीटर तक की यात्रा में कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने की है। 


राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संशोधन नियम, 2024 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहले 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए शून्य-शुल्क नीति लागू की गई है। वही 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने पर टोल टैक्स देना होगा। कम दूरी का सफर करने वालों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए यह नीति लागू की गयी है। 


सबसे अहम बात यह है कि यह केवल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) ऑन-बोर्ड यूनिट से लैस वाहनों के लिए लागू होगा। ऐसे में राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग पर पहले 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।