सृजन घोटाले में भागलपुर के डीएम रहे केपी रमैया को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सृजन घोटाले में भागलपुर के डीएम रहे केपी रमैया को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

PATNA : भागलपुर के पूर्व डीएम और सृजन घोटाला मामले में सीबीआई की जांच की जद में आए केपी रमैया को बड़ा झटका लगा है। केपी रमैया समेत तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। आपको बता दें कि सृजन घोटाले से जुड़े एक मामले में भागलपुर के तत्कालीन डीएम रहे केपी रमैया ने अग्रिम जमानत के लिए सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए केपी रमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।




बुधवार को इस मामले में कोर्ट के अंदर जब सुनवाई हुई तो न्यायालय ने केपी रमैया के खिलाफ मामले को गंभीर पाया और अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। सीबीआई के वकील ने भी केपी रमैया की अग्रिम जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। इस घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई कोर्ट में बैंक कर्मी सनत कुमार समेत एक अन्य बैंक कर्मी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। सीबीआई ने सृजन घोटाले से जुड़े इस मामले में भागलपुर के पूर्व डीएम केपी रमैया समेत अन्य के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की है।




यह पूरा मामला भागलपुर में महिला सशक्तिकरण की योजनाओं में करोड़ों रुपए के गबन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सीबीआई ने आरसी केस नंबर 14ए/2017 केस दर्ज करने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत में केपी रमैया समेत 27 लोगों के खिलाफ 2020 में चार्जशीट दाखिल किया था। 18 मार्च 2020 को चार्जशीट दाखिल होने के बाद समन जारी किया गया लेकिन इसके बावजूद रमैया समेत नौ लोगों ने कोर्ट के सामने हाजिरी नहीं लगाई। इसके बाद उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। सीबीआई की चार्जशीट में सृजन की संस्थापक मनोरमा देवी के बेटे अमित और बहू रजनी प्रिया को भी आरोपी बनाया गया है, जो अब तक फरार चल रहे हैं।