ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों का तांडव, पूर्व मुखिया के भतीजे को गोलियों से भूना; हत्या की वारदात से हड़कंप Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों का तांडव, पूर्व मुखिया के भतीजे को गोलियों से भूना; हत्या की वारदात से हड़कंप वोटर अधिकार यात्रा बिहार और देश में परिवर्तन की शुरुआत: मुकेश सहनी वोटर अधिकार यात्रा बिहार और देश में परिवर्तन की शुरुआत: मुकेश सहनी Katihar Crime News: कटिहार पुलिस ने सतीश हत्याकांड का किया खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश अरेस्ट Katihar Crime News: कटिहार पुलिस ने सतीश हत्याकांड का किया खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश अरेस्ट लालमुनी चौबे का जीवन राष्ट्र और समाज को समर्पित : अवधेश नारायण सिंह Patna News: पटना में सड़क हादसे के बाद बीच सड़क पर पलटा दूध का टैंकर, लोगों में लूटने की मची होड़ Patna News: पटना में सड़क हादसे के बाद बीच सड़क पर पलटा दूध का टैंकर, लोगों में लूटने की मची होड़ Pitru Paksha 2025: गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृ पक्ष मेला 2025 का हुआ शुभारंभ, बिहार सरकार के मंत्री ने किया उद्घाटन

SP अब दारोगा और थानेदार को नहीं कर सकते हैं सस्पेंड, IG और DIG से लेना होगा परमिशन

1st Bihar Published by: Updated Thu, 20 Feb 2020 05:03:58 PM IST

SP अब दारोगा और थानेदार को नहीं कर सकते हैं सस्पेंड, IG और DIG से लेना होगा परमिशन

- फ़ोटो

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां बिहार पुलिस अधिनियम में संशोधन किया गया है. गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार पुलिस हस्तक 1978 के 840 (A) और 851 (B) में बदलाव किये गए हैं. इस बदलाव के बाद DGP, ADG, IG और DIG अपने अधीनस्थ पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर सकते हैं. लेकिन अब इंस्पेक्टर और दारोगा या किसी भी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के लिए एसपी को आईजी या डीआईजी से परमिशन लेना होगा.


बिहार पुलिस मैनुअल में हुए बदलाव का आदेश जारी कर दिया गया है. गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 7 अ और 1-क  को  विलोपित किया गया है. अधिसूचना के अनुसार अब पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति में पुलिस निरीक्षक की प्रोन्नति बिहार पुलिस सेवा भर्ती नियमावली के अनुसार की जाएगी.


बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 825 (ख) को भी प्रतिस्थापित किया गया है. इसके तहत एडीजी और आईजी, डीएसपी से नीचे किसी भी अफसर को नियम 824 के तहत एक दंड दे सकते हैं.  बिहार पुलिस हस्तक 1978 के 840 (A) और 851 (B) में बदलाव किये गए हैं. इंस्पेक्टर और दारोगा या किसी भी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के लिए एसपी को आईजी या डीआईजी से परमिशन लेना होगा.