ब्रेकिंग न्यूज़

Police Encounter: मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 2 कुख्यातों को लगी गोली Bihar Crime News: शिव मंदिर में पुजारी की चाकू गोदकर हत्या, मंदिर परिसर में मिला शव F-35B: 13 दिन से केरल में खड़ी है F-35, खामी पकड़ने में इंजीनियर्स नाकाम; भारत को यही जेट बेचना चाहता है ट्रंप RIC: रूस-भारत-चीन जल्द उठाने जा रहे बड़ा कदम, ख़त्म होगी अमेरिका की बादशाहत Bihar Rain Alert: बिहार के 23 जिलों में आज भीषण बारिश, लोगों से सावधान रहने की अपील BIHAR: ग्रामीण इलाकों में इलाज के नाम पर चल रहा मौत का कारोबार, कलेर में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत सारण: एकमा में बिजली मिस्त्री को अपराधियों ने मारी गोली, पटना में ऑपरेशन कर निकाली गई गोली VAISHALI: सिक्स लेन ब्रिज पर 2 बाइक की सीधी टक्कर, एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत, 4 की हालत नाजुक बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा: स्कूल से घर स्कूटी से लौट रही शिक्षिका की मौत BIHAR: 20 KM दूरी तय कर शराब की होम डिलीवरी करने आया था जमुई, मलयपुर पुलिस ने 2 शराब तस्कर को खदेड़कर पकड़ा

SP अब दारोगा और थानेदार को नहीं कर सकते हैं सस्पेंड, IG और DIG से लेना होगा परमिशन

1st Bihar Published by: Updated Thu, 20 Feb 2020 05:03:58 PM IST

SP अब दारोगा और थानेदार को नहीं कर सकते हैं सस्पेंड, IG और DIG से लेना होगा परमिशन

- फ़ोटो

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां बिहार पुलिस अधिनियम में संशोधन किया गया है. गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार पुलिस हस्तक 1978 के 840 (A) और 851 (B) में बदलाव किये गए हैं. इस बदलाव के बाद DGP, ADG, IG और DIG अपने अधीनस्थ पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर सकते हैं. लेकिन अब इंस्पेक्टर और दारोगा या किसी भी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के लिए एसपी को आईजी या डीआईजी से परमिशन लेना होगा.


बिहार पुलिस मैनुअल में हुए बदलाव का आदेश जारी कर दिया गया है. गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 7 अ और 1-क  को  विलोपित किया गया है. अधिसूचना के अनुसार अब पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति में पुलिस निरीक्षक की प्रोन्नति बिहार पुलिस सेवा भर्ती नियमावली के अनुसार की जाएगी.


बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 825 (ख) को भी प्रतिस्थापित किया गया है. इसके तहत एडीजी और आईजी, डीएसपी से नीचे किसी भी अफसर को नियम 824 के तहत एक दंड दे सकते हैं.  बिहार पुलिस हस्तक 1978 के 840 (A) और 851 (B) में बदलाव किये गए हैं. इंस्पेक्टर और दारोगा या किसी भी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के लिए एसपी को आईजी या डीआईजी से परमिशन लेना होगा.