PATNA : बिहार शिक्षा विभाग ने एक नया नियम जारी किया है। जिसके तहत स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अब नियोजित शिक्षकों की तुलना में बीपीएससी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी दी जाएगी। लिहाजा, इस नए फैसले से नियोजित शिक्षकों पर असर पड़ेगा।
मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बीपीएससी शिक्षक को नई जिम्मेवारी मिलने की संभावना जाता दी है। स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए नया नियम जारी किया है। अब नियोजित शिक्षकों की तुलना में बीपीएससी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब उनको प्रधानाध्यापक की जिम्मेवारी दी जाएगी।
शिक्षा विभाग ने एक पत्र के माध्यम से यह आदेश दिया है। इसमें स्पष्ट कहा गया कि नियोजित शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक की जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी। किसी भी स्कूल में अगर स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं हैं तो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। अगर उस स्कूल में पुराने वेतनमान वाले एक से अधिक शिक्षक हैं तो जो शिक्षक सबसे वरिष्ठ होंगे, उन्हें ही प्रभारी प्रधानाध्यापक का पदभार सौंपा जाएगा। नए नियम के अनुसार नियोजित शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद से हटा दिया जाएगा।
इस नए फैसले से नियोजित शिक्षकों पर असर पड़ेगा। जिले में बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक की भूमिका में हैं। उधर, डीपीओ स्थापना ने बताया कि विभाग का आदेश जारी हुआ है व सभी अधिकारियों को सूचना दिया गया है। उधर,, शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति बंद करने की मांग भी की है।