1st Bihar Published by: Updated Jan 07, 2020, 9:20:52 AM
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PATNA : शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किया है कि प्रशिक्षण खत्म होने की तारीख से शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान का लाभ दें.
न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा के एकलपीठ ने रंजीत कुमार व अन्य 23 की ओर से दायर किए गए रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को यह आदेश जारी किया है.
कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया है कि इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक को यह निर्देश दे कि वे इन याचिकाकर्ताओं को ट्रेंड पे स्केल का लाभ इनकी ट्रेनिंग खत्म होने की तारीख से दे, न कि उक्त ट्रेनिंग की परीक्षा का रिजल्ट निकलने की तारीख से.