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1st Bihar Published by: Updated Fri, 18 Mar 2022 08:57:59 AM IST
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PATNA : बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार अब नरम पड़ती दिख रही है. विधानसभा शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक पश किया जायेगा. विधानसभा में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक- 2022 लाने से पहले विधायकों के बीच इसकी कापियां बांटी गयी है. ताकि वह इसके प्रारूप से वाकिफ हो सकें. यह विधेयक इसी सत्र में पास किया जाना है.
नए शराबबंदी कानून में पियक्कड़ों को बहुत छूट दी गई है. इसके मुताबिक, कोई व्यक्ति नशे की अवस्था में पाया जाता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा. इसके बाद निकट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. यहां उसे जुर्माना देना होगा. यदि वह सरकार द्वारा तय जुर्माने का भुगतान कर देता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा. जुर्माने न देने पर एक माह का कारावास दिया जाएगा.
वहीं पहली बार गाड़ी पकड़े जाने पर भी उसे जब्त करने की बजाए जुर्माना लेकर उसे छोड़ा जा सकेगा. हां, इसमें बड़े और मालवाहक वाहन शामिल नहीं होंगे. प्राइवेट छोटी गाड़ियों, जिसमें कम मात्रा में शराब मिलेगी, उसे ही यह छूट मिलेगी. अब जब्त की गई शराब अगर किसी वजह से सुरक्षित ले जाना संभव नहीं है तो उसे बरामदगी वाली जगह पर ही डीएम के आदेश से नष्ट किया जा सकेगा. इसके लिए जिलाधिकारी अधिकारी की तैनाती करेंगे और उसका सैंपल रखना होगा.
शराबबंदी कानून के तहत दर्ज मामलों का अनुसंधान एएसआई रैंक से नीचे के पुलिस या उत्पाद विभाग के अधिकारी नहीं कर सकते. विधेयक में ड्रोन से ली गई तस्वीर आदि को भी साक्ष्य की श्रेणी में रखने का प्रावधान किया गया है.