1st Bihar Published by: Updated Tue, 26 Oct 2021 07:40:09 PM IST
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PATNA: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में सैनिटेरी हेल्थ इंस्पेक्टर की बहाली के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। जस्टिस एके सिन्हा ने जीतेन्द्र कुमार व अन्य याचिका पर सुनवाई की।
2016 में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक विज्ञापन निकालकर 276 सैनिटेरी हेल्थ इन्स्पेक्टर के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगा था। आवेदन ऑनलाइन भरने की तिथि 13 मई, 2016 से लेकर 8 जून, 2016 तक थी। 12 जून, 2016 को आवेदन भरने की अंतिम तिथि थी।
14 नवंबर, 2019 को इन पदों पर बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की गई। 7 अगस्त, 2020 को प्रारंभिक लिखित परीक्षा में 130 उमीदवारों को सफल घोषित किया गया। जिनमें ये सभी याचिकाकर्ता भी शामिल थे। इन्हें 27 और 28 अगस्त, 2020 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। जिसमें उमीदवार शामिल भी हुए।
इसके बाद कमीशन ने नोटिस जारी कर साक्षात्कार के लिए मात्र 33 उम्मीदवार को ही बुलाया। जबकि विज्ञापन 276 हेल्थ सैनिटेरी इन्स्पेक्टर की बहाली के लिए निकाला गया था। यह भी महत्वपूर्ण है कि रिक्त पदों को भरने के लिए 2016 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन प्रकाशित किया था लेकिन बहाली की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी।